देवघर: देवघर-जामताड़ा के 17 फर्म और उनसे खरीद-बिक्री करने वाले बिना निबंधित 97 डीलर सेल्स टैक्स विभाग देवघर अंचल की रडार पर हैं. इन फर्मों से डीलर ने 2014-15 की वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान एक वर्ष में पांच लाख से अधिक की खरीद-बिक्री की है. लेकिन इन डीलरों ने अभी तक झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के तहत निबंधन नहीं कराया है.
यदि निर्धारित अवधि के अंदर इन डीलरों ने निबंधन नहीं कराया तो कानूनी कार्रवाई होगी. सेल्स टैक्स विभाग ने सभी 17 फर्म के प्रोपराइटरों को निर्देश दिया है कि 10 दिनों के अंदर क्रेता व्यवसायी का पूरा पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल अंचल कार्यालय को उपलब्ध करायें ताकि क्रेता व्यवसायी को निबंधन प्रदान करने की सूचना दी जा सके.
इस संबंध में देवघर अंचल के वाणिज्यकर उपायुक्त आरके वर्मा ने कहा है कि ऐसे डीलर जो बिना निबंधन के कारोबार कर रहे हैं. वे अविलंब निबंधन करवायें. सारी प्रक्रिया पूरी करें. अन्यथा जांच में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि फर्म की ओर से विभाग को वांछित सूचनाएं समय पर नहीं दी गयी तो उनके खिलाफ भी विभाग कार्रवाई करेगा.
जिन फर्मों से मांगी गयी है सूचना
फर्मों में मेसर्स एवरग्रीन कोल इंडस्ट्रीज, मेसर्स एसियाड कोल इंटप्राइजेज, मेसर्स मूवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स एमपीपीसी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जगन्नाथ एसोसिएट्स, मेसर्स भवानी फेर्रस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स संतोष लाल गुटगुटिया, मेसर्स बलराम जी ट्रेडिंग, मेसर्स शुभ-लाभ, मेसर्स बीएन इंटरप्राइजेज, मेसर्स अमन एजेंसी, मेसर्स विक्रोमेटिक स्टील प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गर्ग इंटरप्राइजेज, मेसर्स चेतक इंटरप्राइजेज, बलरामजी एंड संस आदि शामिल हैं.
