दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास

देवघर: सेशन जज- दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा दहेज हत्या के आरोपित समसुद्दीन अंसारी को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 30 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सजा पाये गये आरोपित मृतका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 9, 2016 6:51 AM
देवघर: सेशन जज- दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा दहेज हत्या के आरोपित समसुद्दीन अंसारी को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 30 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सजा पाये गये आरोपित मृतका के पति हैं. इस मामले के दूसरे आरोपित जो मृतका की सास है, को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय थे. कुल बारह लोगों ने घटना के संबंध में कोर्ट में आकर गवाही दी थी.बचाव पक्ष से मंगलानंद झा, आलोक कुमार कश्यप ने पक्ष रखे. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति को उम्रकैद की सजा दी गयी. मृतक के आश्रित को विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत एक लाख रुपये देने का आदेश दिया गया. दोनों आरोपित पालोजोरी थाना के मोहनपुर गांव के रहने वाले हैं.
क्या था यह मामला
पालोजोरी थाना के मोहनपुर गांव निवासी समसुद्दीन अंसारी के साथ फातिमा बीबी की शादी 2012 में हुई थी. शादी के बाद दहेज में पलसर बाइक व 50 हजार रुपये नकद की मांग की गयी जिसे मायके वाले नहीं दे पाये तो फातिमा बीबी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया था. यह घटना 12 फरवरी 2013 को घटी थी. मृतका के भाई रामजान अंसारी के बयान पर पालोजोरी थाना कांड संख्या 8/13 दर्ज किया गया था जिसमें मृतका की सास खैरून बीबी व पति समसुद्दीन अंसारी को आरोपित बनाया गया था. सूचके पालोजोरी थाना के खरडंगाल गांव के रहने वाले हैं. पति को भादवि की धारा 304 बी व 201 में दोषी पाकर अलग अलग सजा दी व जुर्माना लगाया. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

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