राजेश मिश्रा हत्याकांड: राजनारायण खवाड़े समेत नौ रिहा

देवघर: चर्चित राजेश मिश्रा हत्याकांड में सेशन जज- तीन विजय कुमार की अदालत ने फैसला सुना दिया है. मामले में राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े समेत नौ नामजद आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया गया. यह फैसला भरी अदालत में सुनाया गया. एक आरोपित बबलू राउत उर्फ जग्गा राउत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 18, 2016 7:14 AM
देवघर: चर्चित राजेश मिश्रा हत्याकांड में सेशन जज- तीन विजय कुमार की अदालत ने फैसला सुना दिया है. मामले में राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े समेत नौ नामजद आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया गया. यह फैसला भरी अदालत में सुनाया गया.

एक आरोपित बबलू राउत उर्फ जग्गा राउत की हत्या हाे जाने के चलते उनका नाम ट्रायल से हटा दिया गया था. ट्रायल के दौरान डाक्टर समेत सात गवाह अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत किये गये थे. गवाहों ने घटना की पुष्टि नहीं की जिसके चलते आरोपितों को संदेह का लाभ मिला और उन्हें रिहा कर दिया गया. बचाव पक्ष से अमर कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

क्या था मामला
नगर थाना क्षेत्र के शिवगंगा तट के निकट यह घटना 17 फरवरी 2007 को घटी थी. मामूली विवाद में गोली चली थी जिसमें राजेश मिश्रा की मौत हो गयी थी. घटना के संदर्भ में मृतक के भाई रमेश मिश्रा के बयान पर नगर थाना में कांड संख्या 63/2007 दर्ज हुआ था जिसमें राजनारायण खवाड़े, बबलू राउत उर्फ जग्गा बॉस, रोहित सिंह, अमित सिंह, उमाशंकर सिंह, शशिकांत प्रसाद साह, दीपू गैवाल, टुनटुन सिंह, बबलू जजवाड़े व अरूण राउत को आरोपित बनाया गया था. अनुसंधान पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर अभियोजन पक्ष ने सात गवाह प्रस्तुत किया.

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