केंद्रीय राज्यमंत्री गिरिराज पहुंचे देवघर कोर्ट, दर्ज कराया बयान

देवघर : एसडीजेएम, देवघर संजय कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे. इस अदालत में चल रहे जीआर केस नंबर 493/14 में वे हाजिर हुए. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज हुआ. उन्होंने प्राथमिकी के आरोपों में संलिप्तता से इनकार किया. मामला फैसले के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 25, 2016 3:28 AM
देवघर : एसडीजेएम, देवघर संजय कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे. इस अदालत में चल रहे जीआर केस नंबर 493/14 में वे हाजिर हुए. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज हुआ. उन्होंने प्राथमिकी के आरोपों में संलिप्तता से इनकार किया. मामला फैसले के लिए रखा गया है जिसकी तिथि 31 अगस्त को निर्धारित कर दी गयी है.
इस मामले में अभियोजन पक्ष से नौ गवाही हो चुकी है. सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने सरकार की ओर से पक्ष रखा जबकि आरोपित की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार राय ने पक्ष रखा. इन पर लोक सभा चुनाव के दौरान मोहनपुर हाट में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने व उतेजक भाषण देने का आराेप लगाया गया है.
क्या है मामला : चुनाव के दौरान मोहनपुर हाट में भाजपा की ओर से चुनावी सभा का आयोजन 20 अप्रैल 2014 को किया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सभा में गिरिराज सिंह पहुंचे थे और भरी सभा में उत्तेजक भाषण दिया था. इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो गयी थी. आदर्श आचार संहिता लागू रहने के बाद इस प्रकार की शिकायत पर मोहनपुर थाना में कांड संख्या 69/14 दर्ज हुआ. तत्कालीन बीडीओ मोहनपुर शैलेंद्र कुमार रजक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई जिसमें आरोप पत्र दाखिल के बाद केस का ट्रायल चल रहा है.

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