सभी आरोपितों को तीन नवंबर तक भरना होगा बेल बांड

संदर्भ : देवघर भूमि घोटाला देवघर : हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत प्राप्त करने वाले देवघर भूमि घोटाला के सभी आरोपितों को तीन नवंबर तक सीबीअाइ धनबाद कोर्ट में सरेंडर कर बेल बांड भरना होगा. भूमि घाेटाले में 18 आरोपितों को हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है. इसमें मधुसूदन झा, महेश्वरी देवी, उमाकांत झा, कन्हैया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 29, 2016 8:06 AM
संदर्भ : देवघर भूमि घोटाला
देवघर : हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत प्राप्त करने वाले देवघर भूमि घोटाला के सभी आरोपितों को तीन नवंबर तक सीबीअाइ धनबाद कोर्ट में सरेंडर कर बेल बांड भरना होगा. भूमि घाेटाले में 18 आरोपितों को हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है. इसमें मधुसूदन झा, महेश्वरी देवी, उमाकांत झा, कन्हैया झा, संजय कुमार लाल, राकेश रंजन, दिनेश कुमार मिश्रा, वीरेंद्र भारद्वाज, ललन मेहरा, कृष्णदेव दास, कमलेश्वरी प्रसाद सिंह, जीतेंद्र सिंह, विष्णु राय, जामुन तूरी, कमल कुमार गुप्ता, है.
इसमें अब तक महेश्वरी देवी, मधुसूदन झा, कृष्णदेव दास, जीतेंद्र सिंह, दिनेश कुमार मिश्रा, वीरेंद्र भारद्वाज,विष्णु प्रसाद राय, मानिक सिंह, दिलीप प्रसाद गुप्ता व ब्रहमदेव केसरी ने सीबीआइ धनबाद कोर्ट में 25-25 हजार के दो मुचलके में बेल बांड भर दिया है, उसके बाद उन्हें बेल दे दिया गया. महेश्वरी देवी को दोनों केस में हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है. शेष आरोपितों को तीन नवंबर तक बेल बांड भरना अनिवार्य है. मालूम हो कि भूमि घोटाला में सीबीआइ ने तीन केस दर्ज किया है.
इसमें दो भूमि घोटाला व एक अभिलेखागार चोरी कांड से जुड़ा मामला है.भूमि घोटाले में सीबीआइ व हाइकोर्ट का अधिकारियों के प्रति कड़ा रूख है. यही वजह है कि हाइकोर्ट ने तत्कालीन सीओ सिद्धार्थ शंकर चौधरी व वीरेंद्र कुमार राय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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