जीएसटी के अनुरूप अपडेट हो जाएं व्यवसायी
व्यवसायियों को हर वर्ष 36 रिटर्न दाखिल करने होंगे कारोबार का हिसाब रखना होगा हर व्यवसायी व उद्यमी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य अॉनलाइन रजिस्ट्रेशन की सारी सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध देवघर : संताल परगना चेंबर अॉफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को लेकर देवघर सेंट्रल प्लाजा में एक कार्यशाला […]
व्यवसायियों को हर वर्ष 36 रिटर्न दाखिल करने होंगे
कारोबार का हिसाब रखना होगा
हर व्यवसायी व उद्यमी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
अॉनलाइन रजिस्ट्रेशन की सारी सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध
देवघर : संताल परगना चेंबर अॉफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को लेकर देवघर सेंट्रल प्लाजा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में एक्सपर्ट के रूप में कोलकाता आइसीएआइ के सुशील गोयल और सीए पूजा श्रीवास्तव ने मौजुद व्यवसायियों, उद्यमियों, सीए, सेल्स टैक्स अधिवक्ता व चेंबर के प्रतिनिधियों को जीएसटी लागू होने की स्थिति में कैसे तैयारी करें, क्या-क्या प्रक्रिया होगी आदि की पूरी जानकारी दी. इस कार्यशाला में एक्सपर्ट श्री गोयल ने इस मौके पर जीएसटी आने से पहले की तैयारी पर एक प्रजेंटेशन के जरिए लाइव डेमो किया. इसअवसर पर दोनों ही एक्सपर्ट ने लोगों को जीएसटी के तहत बिलिंग की पूरी प्रक्रिया की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी.
जीएसटी के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
कार्यशाला में बताया गया कि जीएसटी कॉमन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपना ई- मेल आइडी प्रूफ, मोबाइल नंबर, बैंक खाता को जरूर रखें. इसके बाद अपने वैट पोर्टल पर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग इन करें. ऐसे में एक पॉपअप आएगा जिसमें जीएसटीएन प्रोविजनल आइडी एवं पासवर्ड दिखेगा. सेकेंड फेज में प्रॉविजनल आइडी एवं पासवर्ड से जीएसटीडॉटजीओवीडाटइन पर न्यू यूजर लॉग इन करें, इसके बाद मोबाइल नंबर और ई- मेल आइडी को लॉग इन करें. थर्ड फेज में यूजर आइडी पासवर्ड से लॉग इन करने के बाद इनरॉलमेंट अप्लीकेशन फाइल अप करें. इसमें हर टैक्स की जानकारी आपको दिखेगी. बारी-बारी से इसे सेव और कंटिन्यू करते जायें. इस दौरान जीएसटी में माइग्रेट करते ही सर्विस टैक्स और एक्साइज टैक्स से जुड़ीं सूचना मिलती जाएगी. माइग्रेशन सफल होने के डॉक्यूमेंट्स को विभाग में भेजने की कोई जरूरत नहीं है.
इसमें एक खास बात यह है कि व्यवसायियों हर वर्ष 36 रिटर्न दाखिल करने होंगे कारोबार का हिसाब रखना होगा. इस कार्यशाला में सेंट्रल एक्साइज विभाग के सहायक निदेशक विजय भानू बरुआ, चेंबर के अध्यक्ष विनय माहेश्वरी, सचिव आलोक मल्लिक, पवन कुमार टमकोरिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे.
क्या है जीएसटी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर कानून है. जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा. जीएसटी लागू होने से पूरा देश,एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, मनोरंजन, विलासिता, लॉटरी टैक्स आदि जीएसटी में समाहित हो जायेंगे. इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा.