निगम क्षेत्र के लोगों को देना होगा तीन टैक्स
देवघर: देवघर नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान होल्डिंग टैक्स के अतिरिक्त सफाई टैक्स के नाम से ‘कर’ लगाने की घोषणा कर दी है. इससे देवघर निगन क्षेत्र के लोगों को दोहरा कर देना होगा. जबकि निगम जो होल्डिंग टैक्स लेती है उसमें सफाई, प्रकाश सहित अन्य कर पूर्व से ही शामिल रहती है. ऐसे में […]
देवघर: देवघर नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान होल्डिंग टैक्स के अतिरिक्त सफाई टैक्स के नाम से ‘कर’ लगाने की घोषणा कर दी है. इससे देवघर निगन क्षेत्र के लोगों को दोहरा कर देना होगा. जबकि निगम जो होल्डिंग टैक्स लेती है उसमें सफाई, प्रकाश सहित अन्य कर पूर्व से ही शामिल रहती है. ऐसे में फिर से सफाई कर लेने की घोषणा से देवघरवासियों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं. झारखंड पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महासंघ ने इसका विरोध किया है. महासंघ के प्रदेश संरक्षक ने नगर विकास विभाग झारखंड के सचिव को पत्र लिखकर इस जजिया कर को वापस लेने की मांग की है.
होल्डिंग टैक्स के अलावा पानी व सफाई टैक्स
निगम देवघर के निवासियों से होल्डिंग टैक्स व पानी टैक्स पूर्व से ही ले रही है और अब सफाई टैक्स लेकर तीन तरह के टैक्स वसूल करेगी. एक होल्डिंग पर तीन तरह का टैक्स निगन से लादना कतई उचित नहीं है. महासंघ के श्री राउत ने सवाल कहा कि निगम टैक्स में दोहरा मापदंड अपना रहा है. पुराने पाइप कनेक्शनधारी जो लगभग पांच हजार हैं, उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है जबकि नये पाइपलाइन कनेक्शन पर 135 रुपये प्रतिमाह या उससे अधिक टैक्स लिया जा रहा है.
सुविधा देने की मांग
महासंघ ने मांग किया है कि होल्डिंग टैक्स देने वालों को निगम की सारी सुविधा मिले. रांची, धनबाद की आय की तुलना देवघर से नहीं की जा सकती है. इसलिए राज्य सरकार बताये कि देवघर कितने नंंबर का शहर है. इसलिए सरकार नगरपालिका एक्ट 2011 के प्रावधानों के तहत कितने तरह का टैक्स लेने का प्रावधान है, सार्वजनिक करे. वर्ना महासंघ जोरदार आंदोलन करेगी.