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संतोष पासवान कोर्ट में पेश भेजा गया न्यायिक हिरासत में

देवघर: दिनभर रही गहमा-गहमी के बाद सदर अस्पताल के डॉक्टर द्वारा आरोपित जिप उपाध्यक्ष संतोष पासवान को आइसीयू से डिस्चार्ज कर फीट करार दिया गया. इसके बाद जसीडीह थाना की पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कराया. पूरी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात कोर्ट के आदेश पर जसीडीह पुलिस ने आरोपित जिप सदस्य संतोष को […]

देवघर: दिनभर रही गहमा-गहमी के बाद सदर अस्पताल के डॉक्टर द्वारा आरोपित जिप उपाध्यक्ष संतोष पासवान को आइसीयू से डिस्चार्ज कर फीट करार दिया गया. इसके बाद जसीडीह थाना की पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कराया. पूरी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात कोर्ट के आदेश पर जसीडीह पुलिस ने आरोपित जिप सदस्य संतोष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सदर अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद संतोष के स्वास्थ्य में कोई खास दिक्कत नहीं थी.
इसलिये अस्पताल से छुट्टी कर दी गयी. सीजेएम कोर्ट ने पुनासी डैम के विस्थापित प्रकरण में दर्ज हुए एफआइआर जसीडीह थाना कांड संख्या 6/17 के एक नामजद आरोपित संतोष पासवान को जेल भेजने का आदेश दिया था. पुलिस ने अारोपित संतोष को सीजेएम केके प्रसाद के समक्ष देर शाम प्रस्तुत किया जहां पर पूछताछ के बाद मंडलकारा भेज दिया गया. आरोपित को चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ कोर्ट में पुलिस ने लाया. इस कांड के एक अन्य आरोपित शाहीद खान काे गुरुवार को ही जेल भेजा गया है. अब तक इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है जबकि 14 नामजद पुलिस पकड़ से बाहर हैं.
आरोपितों के विरुद्ध लगायी गयी है गैर जमानती धाराएं
दर्ज प्राथमिकी में आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 147,148,149,341,323, 337,338,427, 307,188, 447, 120 बी, सरकारी संपति नुकसान करने की धारा 3/4 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगायी गयी है. मामले में संतोष पासवान, शाहीद खान, विनाेद यादव, दिलीप राय, सुशीला देवी, कामदेव यादव, कारू पासवान, सुभाष राम, अर्जुन यादव, महबूब खान, निजाम खान, जयप्रकाश राय, फूलो यादव, युगल किशोर राय, गुलाब यादव, फणींद्र कुमार के अलावा छह सौ अज्ञात को आरोपित बनाया गया है.

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