हत्या प्रयास के दोषी को सात वर्ष की सजा
देवघर: हत्या प्रयास मामले के आरोपित शमसुद्दीन मियां उर्फ शमसुद्दीन अंसारी को दोषी पाकर सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. ... आराेपित को हत्या प्रयास की धारा 307 व गल्ला से पैसे […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
January 13, 2017 7:14 AM
देवघर: हत्या प्रयास मामले के आरोपित शमसुद्दीन मियां उर्फ शमसुद्दीन अंसारी को दोषी पाकर सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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आराेपित को हत्या प्रयास की धारा 307 व गल्ला से पैसे लेने की धारा 379 में दोषी पाकर क्रमश: सात साल व एक साल की सजा सुनायी गयी. दोनों सजाएं साथ चलेंगी. इस मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों की गवाही दिलाई गयी थी व दोष सिद्ध करने में कामयाब रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने पक्ष रखा .
बचाव पक्ष से अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने पक्ष रखा. यह फैसला सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाई. इस मुकदमा के सूचक सुशांत कुमार दे हैं.
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