निलंबित थाना प्रभारी ने किया दुष्कर्म
देवघर: नाबालिग से दुष्कर्म करने से संबंधित मामला महिला नगर थाना कांड संख्या 201/13 में पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिया गया है. यह बयान न्यायिक दंडाधिकारी एलएस तिग्गा की अदालत में दर्ज हुआ. इसमें पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज घटना की पुष्टि की. इस मामले के आरोपित […]
देवघर: नाबालिग से दुष्कर्म करने से संबंधित मामला महिला नगर थाना कांड संख्या 201/13 में पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिया गया है. यह बयान न्यायिक दंडाधिकारी एलएस तिग्गा की अदालत में दर्ज हुआ. इसमें पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज घटना की पुष्टि की.
इस मामले के आरोपित निलंबित थाना प्रभारी राधेश्याम दास पर पीड़िता ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. आइओ के आवेदन के आलोक में प्रभारी सीजेएम की अदालत द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी एलएस तिग्गा की अदालत में बयान दर्ज करने का आदेश दिया. इसी आदेश के तहत बयान लिया गया.
क्या है मामला
नगर थाने के बरमसिया मुहल्ले स्थित राधेश्याम दास ने अपने आवास पर एक नाबालिग को रखा था. उसने नाबालिग के साथ के कई बार दुष्कर्म किया. वे जरमुंडी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित थे. नाबालिग के बयान पर महिला थाना में एफआइआर दर्ज किया गया है. वे पुलिस पकड़ से बाहर हैं. घर पर ताला लटका हुआ है. इन पर 376 (2),(बी) धारा लगायी गयी है.