2016 के ब्लैक स्पॉट व दुर्घटना की संख्या का प्रतिवेदन शीघ्र दें

देवघर: मंगलवार को एडीजी आरके मल्लिक व निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजीव लोचन बक्शी ने ‘सड़क सुरक्षा सप्ताह’ के संदर्भ में सभी जिला मुख्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की. एडीजी ने निर्देश दिया कि पुलिस मुख्यालय में 2013 से 2015 तक का ब्लैक स्पॉट की रिपोर्ट उपलब्ध है व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 25, 2017 8:31 AM
देवघर: मंगलवार को एडीजी आरके मल्लिक व निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजीव लोचन बक्शी ने ‘सड़क सुरक्षा सप्ताह’ के संदर्भ में सभी जिला मुख्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की. एडीजी ने निर्देश दिया कि पुलिस मुख्यालय में 2013 से 2015 तक का ब्लैक स्पॉट की रिपोर्ट उपलब्ध है व सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी-2016 से अक्तूबर-2016 तक की दुर्घटना का प्रतिवेदन मांगा है. इसलिए सभी जिले उक्त अवधि तक का दुर्घटना प्रतिवेदन उपलब्ध करायेें. जिसमें 2013 का प्रतिवेदन हट जायेगा.

एडीजी ने कहा कि 2013 से 2015 तक में कुल ब्लैक स्पॉटों की संख्या 186 थी तथा 2016 के ब्लैक स्पॉट के आधार पर यह आकलन किया जायेगा कि पूर्व के ब्लैक स्पॉटों की संख्या में कितनी कमी आयी है तथा कितने नये ब्लैक स्पॉट बने हैं.

पीआरडी डायरेक्टर ने दिया निर्देश
पीआरडी के डायरेक्टर ने सभी डीपीआरओ को एनएच तथा ब्लैक स्पॉट का कारण बन रहे होर्डिंग को हटवाने, सड़क सुरक्षा से संबंधित होर्डिंग लगवाने तथा सड़क सुरक्षा से संंबंधित वीडियो क्लिपिंग को सिनेमा हॉल में प्रदर्शित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन 28 जनवरी तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त रिपोर्ट की
मांग की है.
कारण और उपाय संबंधी प्रतिवेदन दें
ब्लैक स्पॉट के संदर्भ में एक स्थल पर सड़क के 500 मीटर की दूरी तक में लगातार हुई 5 दुर्घटनाएं तथा 10 से अधिक मौतों को मानक मानने का निर्देश दिया गया. साथ हीं दुर्घटना के कारणों जैसे रोड क्रॉसिंग, सड़क की बनावट, दृष्टि ओझल या ध्यान आकर्षक वाले होर्डिंग के आधार पर चयन करें और इसके समाधान के लिए आवश्यक उपाय से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायें.
एसपी ने दी जानकारी
एसपी ए विजयालक्ष्मी ने देवघर के संदर्भ में जानकारी दी कि ट्रैफिक लाईट के लिए नगर निगम प्रयास कर रहा है. परन्तु अभी तक इस दिशा में इंप्लीमेंटेशन में देरी हो रही है. इस पर एडीजी ने कहा कि संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायें. ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके. सभी जिले को सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश भी एडीजी ने दिया.
ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों का रद्द करें लाइसेंस
एडीजी ने कहा कि अभियोजन चलाने के लिए छह जिले में पदाधिकारियों को शक्ति प्रदत्त किया गया है लेकिन परिवहन विभाग पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी से अभियोजन दर्ज करायें. साथ हीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस भी रद्द किया जाये. इसके अलावा जिला सड़क सुरक्षा समीति की बैठक हर महीने आयोजित हो. साथ ही बैठक का प्रतिवेदन परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाये. किसी दुर्घटना की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग से उपयुक्त समन्वय रखने का निर्देश दिया गया.

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