प्रतिबंधित मांस लदा ट्रक का चालक-खलासी कोर्ट में पेश
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प्रभात फॉलोअप Â शनिवार को जब्त किया गया था प्रतिबंधित मांस लदा ट्रक
कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपितों को नगर पुलिस ने भेजा न्यायिक हिरासत में
अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन सदस्यीय छापेमारी टीम गयी बिहार
देवघर : प्रतिबंधित मांस लदे ट्रक (सीजे 04 जेडी 9923) के गिरफ्तार चालक बिहार अंतर्गत नवादा जिले के रसूननगर निवासी मो शमशाद अंसारी व खलासी पिपराचक भदौनी निवासी नरेश कुमार को नगर थाना की पुलिस ने कोर्ट में पेश कराया. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इन दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले को लेकर रात्रि गश्तीदल के एएसआइ भोला प्रसाद यादव के प्रतिवेदन पर नगर थाना में गो संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
बनाये गये हैं आठ नामजद आरोपित : उक्त मामले में चालक-खलासी के अलावे ट्रक मालिक जीएनएम ट्रांसपोर्ट कोलकाता के बंटी सरदार, बिहारशरीफ कांटा पार कसाई टोला निवासी चुन्नू कसाई, मोहना कसाई, जमाल कसाई, सुगन भाई और केमरी रामपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी सदतुर एनएच-28 कांटी मुजफ्फरपुर के मालिक को आरोपित बनाया गया है.
आरोपितों की तलाश में तीन सदस्यीय टीम बिहार रवाना: इस कांड के बाकी आरोपितों की तलाश में व नाम-पता का सत्यापन करने के लिये वरीय अधिकारियों के निर्देश पर देवघर पुलिस की तीन सदस्यीय टीम को बिहार भेजा गया है. उक्त टीम के पुलिस पदाधिकारी बिहार अंतर्गत बिहारशरीफ, नवादा व मुजफ्फरपुर जायेगी. छापेमारी टीम कुंडा थाना प्रभारी राजीव रंजन के नेतृत्व में भेजी गयी है, जिसमें नगर थाना के एएसआइ जीके मित्रा, बीके मंडल व सशस्त्र पुलिस बल शामिल हैं.
कागजात में हेरफेर कर परिवहन किया जा रहा था प्रतिबंधित मांस : प्राथमिकी में यह भी जिक्र है कि एएसआइ भोला प्रसाद सशस्त्र बलों के साथ 17 फरवरी की रात्रि-गश्ती में थे. इस क्रम में सुबह करीब छह बजे राय एंड कंपनी मोड़ के समीप पहुंचने पर देखा कि बीटा जवान राकेश कुमार सिंह, जीवन यादव व वंशीलाल यादव बाइक से ट्रक (सीजे 04 जेडी 9923) का पीछा कर रहे हैं. वे भी ट्रक का पीछा करने लगे. राय एंड कंपनी व फव्वारा चौक के बीच में उक्त बीटा जवानों ने मिलकर ट्रक को पकड़ लिया. पूछताछ में चालक-खलासी ने ट्रक पर प्रतिबंधित मांस लदे होने की बात कही. प्रतिबंधित मांस चुन्नू कसाई, मोहन कसाई,
जमाल कसाई, सुगन भाई द्वारा केमरी रामपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी सदतुर एनएच-28 कांटी मुजफ्फरपुर के चालान नंबर-12 के तहत भेजा गया है. चालान पर फूडपीस अंकित है, जो मुजफ्फरपुर से कोलकाता दमदम के लिये दिया गया है. चालान 17 फरवरी 2017 की तिथि का निर्गत है. प्राथमिकी में आरोप है कि इस तरह कागजात में हेरफेर कर अवैध रूप से प्रतिबंधित मांस का व्यापार करने की नियत से परिवहन किया जा रहा था और पकड़ा गया. इस प्रकरण के संबंध में आरोपितों के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या 105/17 भादवि की धारा 467, 468, 471, 120बी व गो संरक्षण अधिनियम 12/16 के तहत दर्ज किया गया है.