परीक्षा में शामिल हुए 400 अभ्यर्थी
आज होगी कनीय अभियंता पद के लिए परीक्षा एक सप्ताह में जारी होगा रिजल्ट 24 घंटे के अंदर तुड़वायें जर्जर मकान शिवरात्रि के मद्देनजर दिया गया आदेश देवघर : अनुमंडल दंडाधिकारी देवघर की अदालत ने शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर जर्जर मकान को तोड़वाने के लिए मकान मालिक व किरायेदारों को नोटिस जारी किया है. साथ […]
आज होगी कनीय अभियंता पद के लिए परीक्षा
एक सप्ताह में जारी होगा रिजल्ट
24 घंटे के अंदर तुड़वायें जर्जर मकान
शिवरात्रि के मद्देनजर दिया गया आदेश
देवघर : अनुमंडल दंडाधिकारी देवघर की अदालत ने शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर जर्जर मकान को तोड़वाने के लिए मकान मालिक व किरायेदारों को नोटिस जारी किया है. साथ ही 24 घंटे के अंदर यह कार्य सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. एेसा नहीं करने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्रवाई आरंभ की जायेगी. यह आदेश देवघर अंचल के सीओ द्वारा प्रेषित पत्रांक 290 राजस्व दिनांक 20 फरवरी 2017 के आलोक में दिया गया है.
एसडीएम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख है कि मकान मालिक राजनंदन खवाड़े, किरायेदार गोपाल कृष्ण, संजय भारद्वाज व विजय शर्मा हैं जो आरएल सर्राफ रोड के रहने वाले हैं. मकान जर्जर होने से शिव बरात के दौरा छत पर लोग अगर एकत्रित होते हैं तथा किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो उनकी जिम्मेवारी मकान मालिक व किरायेदार की होगी. नोटिस मकान मालिक व उनके तीनों किरायादारों को भेज दी गयी है.