सरदार पंडा की ताजपोशी का मामला एडमिट, नोटिस दाखिल करने का आदेश

देवघर: अवर न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत में चल रहे टाइटिल एक्सक्यूशन केस नंबर 7/2017 अजीतानंद ओझा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड की सुनवाई के बाद एडमिट कर लिया गया है. पूर्व से अंगीकरण बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को तिथि रखी गयी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केशव चंद्र तिवारी व अमरनाथ ठाकुर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 18, 2017 8:13 AM
देवघर: अवर न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत में चल रहे टाइटिल एक्सक्यूशन केस नंबर 7/2017 अजीतानंद ओझा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड की सुनवाई के बाद एडमिट कर लिया गया है. पूर्व से अंगीकरण बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को तिथि रखी गयी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केशव चंद्र तिवारी व अमरनाथ ठाकुर ने पक्ष रखा.

बहस सुनने के बाद एडमिट करते हुए विपक्षी को उपस्थित होने के लिए नाेटिस भेजने का आदेश दिया. इसके लिए शीघ्र याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति के साथ नोटिस दाखिल करने का निर्देश दिया तथा 12 अप्रैल 2017 की तिथि मुकर्रर की गयी है. इस मामले में स्टेट ऑफ झारखंड को विपक्षी बनाया गया है.

क्या है यह मामला
देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सरदार पंडा की गद्दी की दावेदारी को लेकर चल रहे टाइटिल अपील में एडीजे पांच की अदालत द्वारा फैसला आ गया था. इसमें सरदार पंडा की गद्दी पर ताजपोशी के लिए अजीतानंद ओझा को आदेश दिया गया था. आदेश पारित होने के बाद भी ताजपोशी में विलंब की स्थिति को देखते हुए डिक्रीधारी अजीतानंद ओझा की ओर से टाइटिल एक्सक्यूसन वाद सब जज एक में दाखिल किया गया. इसमें अदालत से डिक्रीधारी ने डिक्री आदेश को तामिला कराने की याचना की है. अदालत ने बहस सुनने के बाद वाद को अंगीकृत कर लिया व उक्त आदेश दिया.

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