मधुपुर थाना प्रभारी के विरुद्ध नन बेलेबुल वारंट का आदेश

देवघर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने मधुपुर थाना प्रभारी के विरुद्ध एक मामले में समय पर केस डायरी नहीं देने पर कड़ा रूख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. यह आदेश प्रकाश दास द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 31/14 की सुनवाई के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 8, 2014 11:14 AM

देवघर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने मधुपुर थाना प्रभारी के विरुद्ध एक मामले में समय पर केस डायरी नहीं देने पर कड़ा रूख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

यह आदेश प्रकाश दास द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 31/14 की सुनवाई के दौरान दिया है. आरोपित मधुपुर थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद का रहनेवाला है.

उनकी पत्नी मीरा देवी ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा किया है जिसमें पति को आरोपित बनाया है. आरोपित की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दिया गया है जिसमें थाना से केस डायरी की मांग की गयी थी. समय पर केस डायरी नहीं भेजा और न किसी प्रकार का आवेदन ही कोर्ट को दिया. पश्चात उक्त आदेश दिया गया. इस मामले में थाना प्रभारी को 15 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया गया है.

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