मधुपुर शहर की जमीन का है मामला

अतिक्रमित जमीन खाली करने का दिया आदेश सुरैया बानो व उनके वारिशानों को 13 साल बाद मिला न्याय देवघर : अवर न्यायाधीश सप्तम प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में चल रहे टाइटिल डिक्लेटरी सूट संख्या 182/2004 मो शमशेर अली बनाम अध्यक्ष पीर साहेब मसजिद कमेटी व अन्य में फैसला वादीगण के पक्ष में आ गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 19, 2017 4:12 AM

अतिक्रमित जमीन खाली करने का दिया आदेश

सुरैया बानो व उनके वारिशानों को 13 साल बाद मिला न्याय
देवघर : अवर न्यायाधीश सप्तम प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में चल रहे टाइटिल डिक्लेटरी सूट संख्या 182/2004 मो शमशेर अली बनाम अध्यक्ष पीर साहेब मसजिद कमेटी व अन्य में फैसला वादीगण के पक्ष में आ गया है. इस सूट के प्रतिवादियों अध्यक्ष व सचिव पीर साहेब मसजिद कमेटी मधुपुर को न्यायालय से झटका लगा है.
प्रतिवादियों के स्वामित्व को अवैध करार दिया है तथा बिना किसी नुकसान के अतिक्रमित जमीन को खाली करने का आदेश दिया है. इस वाद के वादीगण काे करीब 13 साल के बाद न्यायालय से फैसला मिला है.
वादीगण की ओर से वरीय अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद सिन्हा व प्रतिवादियों की ओर से वरीय एडवोकेट कृष्णानंद झा ने पक्ष रखा.

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