रजिस्ट्रेशन के प्रति प्राइवेट स्कूल प्रबंधन गंभीर नहीं, होगी कार्रवाई
देवघर : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं मानव संंसाधन विकास विभाग झारखंड की अधिसूचना को देवघर के प्राइवेट स्कूल प्रबंधन सहित गैर सहायता प्राप्त विद्यालय (अल्पसंख्यक को छोड़कर) गंभीरता से नहीं ले रहा है. जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन न सिर्फ आरटीइ के निर्धारित प्रावधानों […]
डीसी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में 30 अप्रैल तक प्राइवेट स्कूल प्रबंधन से रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ आवेदन मांगा था. लेकिन, निर्धारित अवधि समाप्त होने तक करीब आधा दर्जन आवेदन ही जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को प्राप्त हुआ. शेष विद्यालयों द्वारा अबतक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी है.
डीसी देवघर द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया था कि जिले के सभी गैर सहायता प्राप्त, निजी विद्यालयों को वर्ग एक से आठ तक के संचालन के लिए अधिनियम में अंकित शर्तों को पूरा करते हैं. वैसे निजी व गैर सहायता प्राप्त विद्यालय जो दसवीं बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसइ, जैक अथवा अन्य बोर्ड से संबंद्धता प्राप्त कर चुके हैं. वैसे निजी व गैर सहायता प्राप्त विद्यालय जिनकी मान्यता से संबंधित अभिलेख राज्य कार्यालय नहीं भेजा गया है. तथा औपबंधिक मान्यता दी गयी है. सोसाइटी, ट्रस्ट, नया निजी व गैर सहायता प्राप्त विद्यालय खोलना चाहते हैं. ऐसे सभी विद्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय देवघर में वर्ग एक से आठवीं तक के कक्षा संचालन की मान्यता प्राप्त करने के लिए अभिप्रमाणित अभिलेख जमा कराना सुनिश्चित करें. अन्यथा मानक अनुरूप विद्यालयों का संचालन नहीं होने की दिशा में प्राइवेट स्कूल सहित गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को बंद कर दिया जायेगा.