देवघर नगर थानांतर्गत कल्याणपुर निवासी बालकिशुन राम ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. एसपी को दिये आवेदन में उसने कहा है कि उनकी शिकायत पर नगर थाने में मारपीट, रंगदारी व छिनतई का मामला दर्ज है. आरोपित खुलेआम घूमकर उनलोगों को केस उठाने का दबाव दे रहे हैं. वे लोग उनलोगों के गवाहों को डरा धमका भी रहे हैं. इसे लेकर पहले भी पत्राचार किया था, जिसमें आरोपितों की गिरफ्तारी का आदेश है. बालकिशुन का आरोप है कि आदेश जारी होने के बावजूद नगर थाने की पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर रही है. इसलिए वे लोग खुलेआम घूमकर उनलोगों को डरा-धमका रहे हैं.
न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू की अदालत द्वारा सरकार बनाम कारु देव व अन्य मामले की सुनवाई पूरी की गयी. इस मामले के आठ आरोपियों कारु देव, पुनीत कुमार देव,मिथुन प्रसाद देव, अभिषेक देव, समीर कुमार देव, पंकज कुमार देव, आदित्य देव एवं सुशील देव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. सभी आरोपी जसीडीह थाना के कुशमाहा गांव के रहने वाले हैं. यह मुकदमा जसीडीह थाना के जाखा टोला केनमेठिया गांव निवासी पटु महतो के बयान पर जसीडीह थाने में दर्ज हुआ था. घटना 14 जनवरी 2017 को घटी थी. अदालत में अभियोजन पक्ष से एक भी गवाही नहीं दी गयी, जिसके चलते सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया.
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