संवाददाता, देवघर : शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है. इस प्लास्टिक के कारण शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है. साथ ही शहर के अधिकतर नाले इसके कारण जाम हो जा रहे हैं. इसे लेकर सूडा सह शहरी विकास एवं आवासन के सह उपनिदेशक एवं विभाग के अतिरिक्त सचिव ज्योत्सना सिंह ने सभी नगर प्रशासक, सभी शहरी स्थानीय निकाय को पत्र लिखा है तथा कार्रवाई कर विभाग को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध है बावजूद इसका उपयोग हो रहा है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध पांच हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने तथा कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है. विभाग के द्वारा आदेश आने के बाद निगम इस मामले में काफी गंभीर है तथा बाजार में इसके लिए अभियान चलाने की तैयारी में है. वहीं निगम ने आम लोगों से अपील की है कि बाजार जाने के दौरान अपने साथ झोला लेकर ही जायें तथा हर दुकानदार ग्राहकों से झोला लाने की अपील करें एवं मानक के अनुसार ही प्लास्टिक का उपयोग करें. हाइलाइट्स पांच हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है