दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज, तीन को राहत

सेशन कोर्ट में पांच आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था. इसमें से दो आरोपियों रफीक अंसारी एवं शमीम अंसारी को राहत नहीं दी गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | May 29, 2024 6:54 PM

देवघर. सेशन कोर्ट में पांच आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था. इसमें से दो आरोपियों रफीक अंसारी एवं शमीम अंसारी को राहत नहीं दी गयी. इन दोनों आरोपियों की ओर से विशेष न्यायालय में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी, जिसमें सरकारी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. इसके बाद दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. मालूम हो कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध पालोजोरी थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी है. इधर रंगदारी मांगने, मारपीट करने एवं अवैध शराब कारोबार के मामले के तीन आरोपियों पंकू मंडल, सनीत सहाय एवं भागवत कुमार साह की ओर से अलग-अलग अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई की गयी और सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली गयी.इन तीनों आरोपियों को लोअर कोर्ट में सरेंडर कर बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version