Deoghar News: हत्या, रंगदारी व आर्म्स एक्ट सहित अन्य दर्जनों गंभीर आपराधिक कांडों के वांछित नगर थाना क्षेत्र के बैद्यनाथ लेन निवासी बाबा परिहस्त को पुलिस ने रंगदारी व आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट में पेश कराया और कोर्ट के निर्देश पर सेंट्रल जेल भेज दिया गया. देवघर पुलिस मीडिया सेल द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक, श्रावणी मेले में दुकानदारों से रंगदारी वसूलवाने को लेकर रंगदारी सहित आर्म्स एक्ट के तहत नगर थाने में दर्ज कांड संख्या 356/23 में बाबा को पुलिस ने जेल भेजा है. वहीं उसके अधिवक्ता साथी नगर थाना क्षेत्र के भारती होटल के समीप निवासी राहुल भारद्वाज को सारठ थाने से बेल पर छोड़ा गया. साथ ही बाबा के दूसरे साथी नगर थाना क्षेत्र के ही पंडित बीएन झा पथ निवासी मिलन मठपति को सारठ थाने की पुलिस द्वारा मधुपुर कोर्ट में पेश कराया गया.
कोलकाता से सभी आ रहे थे इनोवा वाहन से, चेकिंग में पकड़े गये थे सारठ थाना क्षेत्र में
मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, बाबा परिहस्त व मिलन मठपति को अधिवक्ता राहुल भारद्वाज ने अपना दोस्त बताया. तीनों देवघर से किराये की इनोवा गाड़ी लेकर कोलकाता गये थे. वहीं से लौट रहे थे, तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बाबा परिहस्त अपने सहयोगियों के साथ इनोवा गाड़ी से सारठ के रास्ते देवघर लौटने वाला है. इसी सूचना पर पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र में चेकिंग लगा रखी थी. चेकिंग टीम ने एक इनोवा गाड़ी को देखकर रोकवाया. पूछने पर चालक ने अपना नाम प्रदीप मुर्मू बताया. आगे सीट पर अधिवक्ता राहुल बैठे थे. वहीं पीछे की सीट पर मिलन मठपति के अलावा एक अन्य बैठा था. पुलिस को पूछताछ में राहुल व मिलन ने अपना नाम-पता सही बता दिये, लेकिन मिलन ने अपने साथ पीछे सीट पर बैठे साथी का नाम गलत बताकर पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया.
कोलकाता से सहयोगियों के साथ बाबा परिहस्त के आने की सूचना नगर थाना प्रभारी राजीव कुमार को भी मिल चुकी थी. इसी बीच उनलोगों को खोजते नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव भी सारठ पुलिस द्वारा की जा रहे चेकिंग स्थल पर पहुंच गये. देवघर नगर थाना प्रभारी ने बाबा परिहस्त को पहचान लिया व बताया कि यह अपराधिक प्रवृत्ति का है और मिलन बाबा का ही सहयोगी है. मिलन भी पूर्व में नगर थाने के केस में आरोपित रहा है और उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दायर हुआ था. इसके बाद राहुल ने खुद को दोनों का दोस्त बताया. मिलन ने पुलिस को बताया कि बाबा कई कांडों में आरोपित है. पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती, इसलिए बाबा की पहचान छिपा रहा था. पुलिस ने अधिवक्ता राहुल के पास से दो मोबाइल व मिलन के पास से एक काले रंग का की-पेड मोबाइल फोन बरामद किया. इस संबंध में सारठ थाने में एसआद प्रवीण कुमार की शिकायत पर भादवि की धारा 212 व 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस सारठ थाने में तीन दिनों से इनलोगों को रखकर पूछताछ कर रही थी. चालक सहित इनोवा गाड़ी को पुलिस ने पीआर लिखाकर सारठ थाने से ही मुक्त कर दिया.