देवघर में पॉलीथिन पर बैन, फिर भी धड़ल्ले से चल रहा कारोबार

पॉलीथिन के प्रयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए इसके प्रयाेग और कारोबार पर तो बैन लगा दिया गया है, मगर देवघर में इसका असर नहीं दिख रहा है. देवघर में खुलेआम पॉलीथिन का इस्तेमाल हो रहा है.

By Prabhat Khabar News Desk | November 7, 2022 8:20 AM

पॉलीथिन के प्रयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए इसके प्रयाेग और कारोबार पर तो बैन लगा दिया गया है, मगर देवघर में इसका असर नहीं दिख रहा है. देवघर में खुलेआम पॉलीथिन का इस्तेमाल हो रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक देवघर में 5000 से अधिक किराना, सब्जियां व फल, कपड़े व अन्य दुकानें हैं. औसतन प्रतिदिन एक दुकानदार 100 से 200 ग्राम पाॅलीथिन की खपत करता है. इस प्रकार, हर दिन औसतन 500 से 1000 किलोग्राम और हर महीने औसतन 15,000 से 30,000 किलोग्राम पॉलीथिन की खपत देवघर में होती है. लेकिन, कोई राेकने-टोकने वाला नहीं है. उपयोग के बाद इन पॉलीथिन को सार्वजनिक जगहों पर यूं ही फेंक भी दिया जाता है.

नगर निगम की सफाई गाड़ियों हर दिन पॉलीथिन को उठाकर उसे ठिकाने भी लगाती है. प्रतिबंधित पॉलीथिन का थोक कारोबार करने वाले विक्रेताओं की चांदी हो गयी है. पहले जहां बाजार में निर्धारित कीमत पर पॉलीथिन सहज रूप में उपलब्ध था. सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद अब इसकी कीमत में दोगुणा से भी ज्यादा के मूल्य की वृद्धि कर दी गयी है. खुदरा दुकानदार अपने ग्राहकों को खोने के डर से महंगे भाव में पॉलीथिन खरीद कर अपने कारोबार में पहले की तरह ही संचालित करने में जुटे हुए हैं. गौर करें तो चालान काटने वाले नगर निगम के पदाधिकारियों व कर्मियों को भी प्रतिबंधित पॉलीथिन के बारे में सही सही जानकारी नहीं है. अगर, कोई पॉलीथिन का कारोबार अथवा प्रयोग करते पकड़े गये तो कितनी बार व कितनी राशि जुर्माना के रूप में वसूलना है. इससे भी अनभिज्ञ हैं. नगर निगम के अबतक के आंकड़ों पर गौर करें तो हर बार अभियान चलाकर अवैध तरीके से पॉलीथिन का उपयोग करने वाले दुकानदार से जुर्माने के एवज में 500 रुपये ही वसूला जा रहा है.

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जुर्माने का प्रावधान

  • पहली बार पकड़े जाने पर- पांच हजार रुपये जुर्माना या एक माह की जेल अथवा दोनों सजा

  • दूसरी बार पकड़े जाने पर-10 हजार का जुर्माना या छह माह की कैद अथवा दोनों सजा

  • पहली बार पॉलीथिन में कूड़ा फेंकने पर 100 रुपये दूसरी बार दो हजार रुपये जुर्माना या एक माह की जेल

प्रतिबंधित पॉलीथिन

  • फुटपाथ की दुकानों, चाय दुकानों और पान दुकानों में पैकिंग में यूज होने वाली पॉलीथिन

  • पनीर, छेना, रसगुल्ला, दही, मिठाई आदि की पैकिंग में उपयोग होने वाले पॉलीथिन के केरीबैग

  • रिटेल स्टोर, शॉपिंग मॉल, जनरल स्टोर, किराना दुकानों में प्रयोग किये जाने वाला पॉलीथिन

प्रतिबंध से मुक्त पॉलीथिन

  • सामानों की पैकेजिंग वाले पॉलीथिन

  • ब्रांडेड दूध की थैली, लस्सी, मट्ठा, ब्रेड, पाव, नमकीन

  • सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लास, प्लेट, चम्मच, कटोरा

  • नर्सिंग होम व सरकारी अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट के निस्तारण में यूज की जाने वाली पॉलीथिन

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