संताल परगना के पांच शिक्षा लिपिकों पर आरोप गठित, चलेगी विभागीय कार्रवाई

जिला अनुकंपा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाने व अब तक नियुक्ति नहीं होने के मामले में प्रमंडल के अलग-अलग जिले के शिक्षा कार्यालयों में कार्यरत पांच लिपिकों को दोषी पाया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 23, 2024 9:01 PM

वरीय संवाददाता, देवघर:

संताल परगना के साहेबगंज जिले के मंडरो अंचल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिंडरा के मृत शिक्षक जेम्स मुर्मू की पत्नी ताला कुड़ी मुर्मू के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधित आवेदन निर्धारित समय सीमा पांच साल के अंदर साहेबगंज डीएसई को प्राप्त होने के बावजूद छह वर्षों के बाद जिला अनुकंपा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाने व अब तक नियुक्ति नहीं होने के मामले में प्रमंडल के अलग-अलग जिले के शिक्षा कार्यालयों में कार्यरत पांच लिपिकों को दोषी पाया गया है. उन सभी शिक्षा लिपिकों पर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक संताल परगना दुमका द्वारा मेमो ऑफ चार्जेज भी गठित कर दिये गये हैं और अब उन सबों पर विभागीय कार्रवाई चलेगी. इस संबंध में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक संताल परगना दुमका के कार्यालय से पत्र निर्गत हो चुका है. जानकारी के मुताबिक जिन लिपिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश जारी हुआ है, उनमें डीएसइ कार्यालय साहेबगंज के निलंबित लिपिक मनोज कुमार झा सहित डीईओ कार्यालय देवघर में कार्यरत लिपिक संजीव कुमार, डीईओ कार्यालय पाकुड़ में कार्यरत लिपिक शंभू नाथ महतो, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पाकुड़ में कार्यरत लिपिक शंभू नाथ महतो व गोड्डा जिले के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय महगामा में कार्यरत लिपिक चंद्रदेव झा का नाम शामिल है. झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची द्वारा इन सभी लिपिकों को दोषी चिह्नित किया गया है. साथ ही कहा गया है कि इन लिपिकों के कार्यशैली में किए गए लापरवाही के कारण साहेबगंज जिले के मंडरो अंचल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिंडरा के मृत शिक्षक जेम्स मुर्मू की पत्नी ताला कुड़ी मुर्मू के अनुकंपा नियुक्ति मामला में विलंब हुआ है और तत्कालीन डीएसइ साहेबगंज ने इन लिपिकों को ही विलंब के लिए दिसंबर 2023 में दोषी चिह्नित किया. साथ ही दोषी लिपिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित कर निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राप्त जांच निष्कर्ष के आधार पर निर्णय लेने व विभाग को तत्संबधी कार्यालय से अवगत कराने का निर्देश है. उक्त निर्देश के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक संताल परगना दुमका ने सभी लिपिकों से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण की मांग 11 मई 2024 को एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. मात्र देवघर डीईओ कार्यालय में कार्यरत लिपिक संजीव कुमार व निलंबित लिपिक मनोज कुमार झा ने स्पष्टीकरण दिया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया. शेष लिपिकों का स्पष्टीकरण अप्राप्त है. सरकार के संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची के निर्देशानुसार अंकित दोषी चिह्नित लिपिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है. इस मामले की विस्तृत व गहन जांच के लिए वरीयतम दुमका डीईओ को विभागीय जांच पदाधिकारी एवं साहेबगंज डीएसई को विभागीय प्रस्तोता पदाधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है. विभागीय प्रस्तोता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आरोपों से संबंधित अभिलेख जांच के समय विभागीय जांच पदाधिकारी को हस्तगत करेंगे. ताकि मामले की जांच निर्धारित समय सीमा के अंदर हो सके. ताकि गठित आरोप की प्रति आरोपी लिपिक को उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि मेमो ऑफ चार्जेज में अंकित आरोपों के संबंध में अपना अपना सपष्टीकरण विभागीय जांच पदाधिकारी को ससाक्क्षय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. पत्र की प्रतिलिपि आरोपित लिपिकों सहित संबंधित शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गई है.

– क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के कार्यालय से पत्र निर्गत

– स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव ने दोषी पाया, लिपिकों पर दिया कार्रवाई का निर्देश

– साहेबगंज के दिवंगत शिक्षक की पत्नी को छह वर्ष बाद भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं होने का मामला

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