कोरोना इम्पैक्ट : झारखंड के बाहर से आने वालों का कोराना जांच अनिवार्य, रिपोर्ट आने तक सरकारी कोरेंटिन में रहना होगा
Coronavirus in Jharkhand : झारखंड के बाहर से देवघर आने वाले लोगों को कोविड-19 (Covid 19) की विधिवत जांच कराना अनिवार्य होगा. जांच रिपोर्ट आने तक उक्त व्यक्ति को सरकारी कोरेंटिन में रखा जायेगा. उपायुक्त नैंसी सहाय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण (Coronavirus infection) के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब यह सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही. देवघर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर कोरोना जांच की सूचना नहीं देने के लिए ऐसे लोग सीधे तौर पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे.
Coronavirus in Jharkhand : देवघर : झारखंड के बाहर से देवघर आने वाले लोगों को कोविड-19 (Covid 19) की विधिवत जांच कराना अनिवार्य होगा. जांच रिपोर्ट आने तक उक्त व्यक्ति को सरकारी कोरेंटिन में रखा जायेगा. उपायुक्त नैंसी सहाय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण (Coronavirus infection) के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब यह सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही. देवघर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर कोरोना जांच की सूचना नहीं देने के लिए ऐसे लोग सीधे तौर पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे.
उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ झारखंड राज्य महामारी रोग (कोविड- 19) नियमावली , 2020 व महामारी रोग, 1897 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी. आदेश को नहीं मानने वालों पर भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी होगी.
अपने नजदीक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देना होगा सैंपल
डीसी ने कहा कि राज्य के बाहर से देवघर आने वाले सभी लोगों को देवघर जिले की सीमा में प्रवेश करने के बाद देवघर स्थित अपने गंतव्य स्थान जाने के पहले अनिवार्य रूप से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपल देना होगा. साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के निर्देशानुसार सरकारी जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें सरकारी कोरेंटिन में रहना अनिवार्य होगा.
Also Read: Coronavirus in Jharkhand : जामताड़ा में बस चालक निकला कोरोना संक्रमित, जिले में कुल संख्या 32 पहुंची
देश के रेड जोन से आने वालों को 14 दिनों तक कोरेंटिन में रहना अनिवार्य
उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश पर झारखंड के बाहर से आये किसी भी व्यक्ति को राज्य में आने के बाद अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक होम कोरेंटिन में रहना होगा. इसके अलावा देश के 24 चिह्नित रेड जोन जिले से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक सरकारी कोेरेंटिन में रहना अनिवार्य है. ऐसे कई मामले आ रहे हैं कि बाहर से आने वाले अनिवार्य रूप से 14 दिनों के कोरेंटिन रहे बिना देवघर जिले में प्रवेश कर रहे हैं. यह सरकारी आदेश का उल्लंघन है. किसी अन्य जिले से आये लोगों के संबंध में कोरेंटिन पूरा किये बिना देवघर में प्रवेश की सूचना प्राप्त होती है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के प्रावधानों के तहत एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई होगी.
सर्विलांस टीम और इंसीडेंट कमांडर होंगे जिम्मेवार
डीसी ने जारी आदेश में कहा है कि ऐसे मामलों में स्थानीय स्तर पर सर्विलांस टीम और इंसीडेंट कमांडर की जिम्मेवारी होगी कि ऐसे मामले की सूचना प्राप्त होने पर एफआइआर दर्ज करें. साथ ही उनका आवश्यक कोरोना जांच और जांच के प्रमाण आने तक सरकारी कोरेंटिन में रखना सुनिश्चित करेंगे. डीसी ने कहा कि राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है.
यहां करा सकते हैं अपनी कोरोना जांच
– देवघर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए : देवघर सदर अस्पताल
– जसीडीह निवासियों के लिए : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जसीडीह
– देवीपुर प्रखंड निवासियों के लिए : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, देवीपुर
– मधुपुर नगर परिषद मधुपुर प्रखंड निवासियों के लिए : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मधुपुर
– करौं/ मार्गोमुंडा प्रखंड निवासियों के लिए : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, करौं
– पालोजोरी निवासियों के लिए : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पालोजोरी
– सारठ प्रखंड निवासियों के लिए : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सारठ
– सारवां/ सोनारायठारी प्रखंड निवासियों के लिए : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सारवां
– मोहनपुर निवासियों के लिए : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मोहनपुर
Posted By : Samir ranjan.