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Deoghar news : मारपीट के केस में नौ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया रिहा

देवघर के मोहनपुर थाना में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में दर्ज केस में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों के काउंटर केस पर सुनवाई के बाद दोनों ओर के कुल नौ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

विधि संवाददाता, देवघर. एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रहे एक केस में काउंटर केस की सुनवाई भी एक साथ की गयी, जिसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा, जिसमें दोनों केस के नौ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. पहला केस जीआर केस सरकार बनाम ठाकुर यादव व अन्य की ओर से किया गया था. इसमें कुल पांच लोगों ठाकुर यादव, बलदेव यादव, राजेश यादव, शैलेश यादव व जितेंद्र यादव को आरोपी बनाया गया था. यह केस जयकुमार यादव के बयान पर 25 मई 2017 को दर्ज हुआ था, जिसमें मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. दूसरा सेशन केस में सरकार बनाम गोनो यादव की भी सुनवाई की गयी. इसमें गोनो यादव, शिवनारायण यादव, जय कुमार यादव व कृष्ण कुमार को आरोपी बनाया गया था. इस केस के सूचक ठाकुर यादव हैं. सभी आरोपी मोहनपुर थाना के बलजोरा गांव के रहने वाले हैं. दर्ज मुकदमा के अनुसार घर बनाने के लिए दीवार दे रहे थे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई व जख्मी कर दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान जीआर केस में तीन व सेशन केस में चार लोगों की गवाही हुई, लेकिन किसी ने घटना की पुष्टि नहीं की. सभी गवाह घटना से मुकर गये. अदालत ने दोनों केस के सभी आरोपियाें को रिहा कर दिया.

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