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झारखंड: मां-बेटे की हत्या का 48 घंटे में खुलासा, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

देवघर में महिला व उसके नौ वर्षीय पुत्र की हत्या 17-18 जनवरी की रात में गला दबाकर की गयी थी. मृतका के पिता की शिकायत पर जसीडीह थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

देवघर, आशीष कुंदन: झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र में हुई मां-बेटे की हत्या का खुलासा पुलिस ने महज 48 घंटे में कर लिया. आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है. अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में देवघर एसडीपीओ पवन कुमार ने कहा कि अवैध संबंध के कारण मां-बेटे की हत्या उसके करीबी रिश्तेदार ने ही कर दी थी और मामले को डायवर्ट करने के लिए लूटपाट का रूप दिया था. घटना के बाद वरीय पदाधिकारी द्वारा उनके नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गयी. अनुसंधान में मिले साक्ष्य के आधार पर छापेमारी टीम ने मां-बेटे के हत्याकांड में संलिप्त रहे टिंकू राय को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से छापेमारी टीम ने मोबाइल भी बरामद किया है. एसडीपीओ ने बताया कि अनुसंधान में प्राप्त साक्ष्य में सामने आया कि आरोपी व मृतका के बीच करीब 10 साल से अवैध संबंध था. उस वक्त आरोपी की शादी नहीं हुई थी. मां-बेटे की हत्या गला दबाकर की गयी थी और वैज्ञानिक साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों की लाश पर पानी डाल दिया गया था.

मां-बेटे को गला घोंटकर मार डाला

पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए सारी जानकारी छापेमारी टीम को दी है. अपने स्वीकारोक्ति बयान में आरोपी ने मृतका के साथ 10 साल से संबंध होने की पुष्टि भी की. आरोपी ने पुलिस के पूछताछ में यह भी बताया कि दरवाजा खोलते ही महिला की गला दबाकर उसने हत्या कर दी, जो उसके बेटे ने देख लिया था. इस कारण मृतका के बेटे को भी गला घोंटकर मार डाला. इधर, कुछ दिनों पूर्व महिला ने ग्रुप के पैसे देकर आरोपी को एक ट्रैक्टर खरीदवाया था, किंतु वह ट्रैक्टर भी नहीं चलवा पा रहा था. धीरे-धीरे समाज के लोग भी दोनों के बीच के इस रिश्ते को जान चुके थे. आरोपी की पत्नी को भी दोनों के बीच के अवैध संबंध की जानकारी हो चुकी थी. इसलिए वह महिला से दूरी बनाना चाह रहा था, किंतु ग्रुप के दिए पैसे को लेकर महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी.

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आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

एसडीपीओ ने कहा कि मेडिकोलीगल रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि इस कांड में आरोपी के सहयोग में अन्य की संलिप्तता है या नहीं. इस कांड के अन्य नामजद आरोपी फिलहाल फरार हैं. अब तक सिर्फ एक ही आरोपी के खिलाफ पुलिस को साक्ष्य मिला है. आगे अनुसंधान में अन्य की भी संलिप्तता आ सकती है. आरोपी व मृतका के बीच लंबी बातचीत के भी साक्ष्य मिले हैं. इसके अलावा मृतका के मोबाइल पर अन्य के साथ भी लंबी बातचीत के साक्ष्य मिले हैं. आरोपी टिंकू को जसीडीह थाने की पुलिस ने कोर्ट में पेश कराया. कोर्ट के निर्देश पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. आपको बता दें कि महिला व उसके नौ वर्षीय पुत्र की हत्या 17-18 जनवरी की रात में गला दबाकर की गयी थी. मृतका के पिता की शिकायत पर जसीडीह थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें निरंजन राय सहित निरंजन की पत्नी बबीता देवी, इनके दो बेटे टिंकू राय, पिंकू राय व एसएचजी ग्रुप वाले को आरोपी बनाया गया है. प्रेस वार्ता के दौरान जसीडीह थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रसाद भी मौजूद थे.

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