देवघर : कुएं में मिला गायब अधेड़ का शव, जांच में जुटी पुलिस
देवघर एडीजे नवम की अदालत द्वारा रंगदारी मामले के चार आरोपियों कृष्णा महथा, रवि कुमार, शनि कुमार एवं गोलू महथा को राहत मिल गयी. इन आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी.
जसीडीह थाना क्षेत्र के शंकरीगली गांव से गायब सोसलिंग पासी (50 वर्ष) का शव राजाडीह खेत स्थित कुएं से बरामद किया गया है. यह कुआं उसके घर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है. मृतक की उसकी पत्नी जगदंबा देवी सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने की. घटना की जानकारी पाकर परिजनों व ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी. मामले की सूचना पाकर पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे व जांच की. इसके बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया तथा शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया. घटना को लेकर पत्नी जगदंबा देवी व पतोहू मंजु देवी ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार चल रहा था तथा उसका इलाज चल रहा था. रविवार को वह बिना बताये अपने घर से निकला था, जो काफी देर तक घर वापस नहीं लौटा. इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की गयी, लेकिन किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल सकी. इस क्रम में मंगलवार को गांव के बच्चों ने कुएं में शव देख कर इसकी जानकारी दी, तो परिजन पहुंचे. इधर सूचना मिलते ही थाना से एसआइ रामचरण उरांव, सर्वनारायण झा घटनास्थल पर पहुंचे. परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग की.
चार आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत
देवघर एडीजे नवम की अदालत द्वारा रंगदारी मामले के चार आरोपियों कृष्णा महथा, रवि कुमार, शनि कुमार एवं गोलू महथा को राहत मिल गयी. इन आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी, जिसमें सरकारी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. अदालत ने केस डायरी के तथ्यों का अवलोकन किया, पश्चात आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली. मालूम हो कि इन आरोपियाें के विरुद्ध नगर थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें मारपीट करने एवं रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है. दर्ज मुकदमा में उल्लेख है कि जमीन को लेकर आरोपियों ने सूचक बेबी देवी से 1.10 लाख रुपये रंगदारी में मांग किया था, जिसे इनकार करने पर मारपीट की है. आरोपियों को 15 दिनों के अंदर सरेंडर कर बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.
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