झारखंड में 3 लोगों को फांसी, नाबालिग की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या केस में अदालत ने सुनाया फैसला
देवघर जिले में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनायी गयी है. एडीजे-3 सह पॉक्सो स्पेशल कोर्ट की जज गरिमा मिश्रा ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनायी. नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया और तीनों को फांसी की सजा सुनायी.
झारखंड के देवघर की अदालत ने आज शनिवार को फांसी की सजा सुनायी. नाबालिग की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनायी. ये मामला 2020 का है. एडीजे-3 सह पॉक्सो स्पेशल कोर्ट की जज गरिमा मिश्रा ने तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनायी. जिन्हें फांसी की सजा सुनायी गयी है, उनमें विष्णु यादव, रीतलाल यादव और भावेश यादव शामिल हैं. ये तीनों देवघर जिले के ही हैं.
गरिमा मिश्रा की अदालत ने सुनायी फांसी की सजा
देवघर जिले में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनायी गयी है. एडीजे-3 सह पॉक्सो स्पेशल कोर्ट की जज गरिमा मिश्रा ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए इन्हें फांसी की सजा सुनायी. नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया और तीनों को फांसी की सजा सुनायी.
तीनों दोषी देवघर जिले के हैं
गरिमा मिश्रा की अदालत ने जिन तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनायी है, उनमें विष्णु यादव (शिवनगर, मोहनपुर, जिला देवघर), रीतलाल यादव (ठढ़ियारा, मोहनपुर, जिला देवघर) और भावेश यादव (सरिया, मोहनपुर जिला देवघर) शामिल हैं.
तीनों दोषियों को फांसी की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के बाद इन तीनों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी. मामला वर्ष 2020 का है. इसके बाद तीनों दोषियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस (18/2020) दर्ज कराया गया था. अदालत में सुनवाई के बाद इन्हें दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनायी गयी.