Loading election data...

निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 5 लोगों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई करने पर लगायी रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट मामले पर डॉ निशिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी समेत 5 लोगों पर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. इस मामले में अदालत ने उपायुक्त और एयरपोर्ट के सिक्यूरिटी इंचार्ज को नोटिस जारी किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 29, 2022 6:19 AM

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थियों को अंतरिम राहत प्रदान किया. अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए प्रार्थी सांसद डॉ निशिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, देवघर एयरपोर्ट डायरेक्टर एसएन ढिंगरा, निशिकांत दुबे के दो पुत्र सहित पांच के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी.

अदालत ने मामले में देवघर के उपायुक्त, देवघर एयरपोर्ट के सिक्यूरिटी इंचार्ज (डीएसपी) व मामले के अनुसंधानकर्ता को नोटिस जारी किया. साथ ही राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 23 नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि उड़ान के दिन सूर्यास्त का समय 6:03 था. नियम के अनुसार, सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक (6:33 मिनट तक) विमान उड़ सकता था. प्रार्थी की फ्लाइट शाम को 6.17 बजे उड़ी थी.

दर्ज प्राथमिकी में लगाया गया आरोप सही नहीं है. आरोप बेबुनियाद हैं. उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया. वहीं राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखते हुए जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ निशिकांत दुबे की अोर से क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की गयी है. उन्होंने दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है. आरोप है कि इन्होंने शाम में एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश कर क्लीयरेंस लेने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया तथा चार्टर्ड विमान को उड़ाया है. इस मामले में कुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

Next Article

Exit mobile version