deoghar news: पीट-पीटकर हत्या करने के छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कराने के मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि सूचक एवं अन्य जख्मी को देय होगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से दो साल की सश्रम कैद की सजा काटनी होगी.

By Prabhat Khabar News Desk | November 28, 2024 7:20 PM

विधि संवाददाता, देवघर : सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कराने के मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि सूचक एवं अन्य जख्मी को देय होगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से दो साल की सश्रम कैद की सजा काटनी होगी. गुरुवार को दो सेशन ट्रायल मुकदमा की सुनवाई पूरी करने के बाद एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में छह आरोपी सफरुद्दीन अंसारी उर्फ शरीफ हुसैन, लतीफ मियां, चिराउद्दीन मियां, इम्तियाज अंसारी, मुख्तार अंसारी उर्फ मियां एवं साजीद अंसारी को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया गया, पश्चात सभी दाेषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. सजायाफ्ता सफरुद्दीन अंसारी पालोजोरी थाना के बुधवा डंगाल एवं अन्य सभी सजावार सोनारायठाढ़ी थाना के उपर नावाडीह गांव के रहने वाले हैं.

यह मुकदमा मृतक रेयाज अंसारी के पिता बुधन मियां के बयान पर 15 जुलाई 2022 को सोनारायठाढ़ी थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें हत्या के अलावा जानलेवा हमला की धाराएं लगायी गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से घटना के समर्थन में 10 लोगों ने गवाही दी एवं दोष सिद्ध करने में सफल रहा. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अतिकुर रहमान ने पक्ष रखा.

कैसे हुई थी घटना

दर्ज एफआइआर के अनुसार, 15 जुलाई 2022 को इस केस के सूचक बुधन मियां की गाय बंधी थी, जो रस्सी से खुल गयी व आरोपी के घर में घुस गयी. इसी बात को लेकर सूचक व आरोपियों के बीच विवाद हुआ, जिसमें हरवे हथियार से लैस होकर आरोपियों ने सूचक के 30 वर्षीय पुत्र रेयाज मियां की जमकर पिटाई कर दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और अस्पताल लाने के बाद उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. सूचक भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके चलते अलग-अलग सेशन ट्रायल चला. दोनों सेशन ट्रायल में महज 28 माह के अंदर एक साथ फैसला आया.

इन धराओं में पाया गया दोषी

-भादवि की धारा -147 में एक वर्ष, 307 में 10 साल एवं 302 में आजीवन सश्रम सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

जिन्हें मिली सजा

-सफरुद्दीन अंसारी उर्फ शरीफ हुसैन,बुधवा डंगाल, पालोजोरी, देवघर.

– लतीफ मियां,

-चिराउद्दीन मियां,

-इम्तियाज अंसारी,

-मुख्तार अंसारी उर्फ मियां,

-साजीद अंसारी, सभी निवासी उपर नावाडीह, सोनारायठाढ़ी, देवघर.

हाइलाइट्स

– एडीजे तीन राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से फैसला आया.-प्रत्येक दोषियों को 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

-गाय को लेकर हुए विवाद में पिटाई से रेयाज मियां की हुई थी मौत

-सोनारायठाढ़ी थाना में 15 जुलाई 2022 को दर्ज हुआ था मुकदमा

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version