Follow Up: 250 किमी सफर तय कर रात में झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे देवघर डीसी और सीओ, जानें क्या है मामला

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अवकाशकालीन एकल पीठ लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए रात आठ बजे सुनवाई के लिए बैठी.

By Prabhat Khabar News Desk | June 4, 2022 1:09 PM

देवघर: झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट की चेतावनी जारी होने के बाद देवघर डीसी और मनोहरपुर सीओ 250 किमी की यात्रा तय करने के बाद अदालत में 7 45 बजे हाजिर हुए. दरअसल प्रार्थी ने एक जमीन का एलपीसी निर्गत करने के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन एलपीसी निर्गत नहीं किया गया. इसी को लेकर अदालत में सुनवाई होनी थी. अदालत के बार बार आदेश के बाद भी दोनों उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद हाईकोर्ट को ये आदेश जारी करने पड़ा

मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए रात आठ बजे सुनवाई के लिए बैठी. उन्होंने अदालत के सवालों का जवाब दिया. प्रार्थी द्वारा बार-बार आवेदन देने के बावजूद एलपीसी निर्गत नहीं करने पर अदालत ने सवाल पूछा. इसका संतोषजनक जवाब अधिकारियों से नहीं मिल सका. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि कार्यों में पारदर्शिता दिखनी चाहिए. सभी अंचलों में रजिस्टर खोला जाये, जिसमें एलपीसी के लिए प्राप्त आवेदन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाये.

कोई भी आवेदन आये, उसका रिकॉर्ड कार्यालय में होना चाहिए. किसी का आवेदन लटकाया नहीं जाये. यदि एलपीसी नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका कारण बताया जाये. अदालत ने यह भी कहा कि प्रार्थी द्वारा एलपीसी के लिए फ्रेश आवेदन दिया जायेगा. 15 दिनों में एलपीसी निर्गत किया जाये. अदालत ने उक्त निर्देश देते हुए मामले को निष्पादित कर दिया.

दिन में मुख्य सचिव को निर्देश मिला :

इससे पूर्व मामले की सुनवाई दिन में हुई थी, जिसमें अदालत ने नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि आज रात (तीन जून) आठ बजे दे‌वघर के डीसी व मोहनपुर के सीओ को सशरीर उपस्थित कराया जाये. दोनों उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी. अदालत का निर्देश मिलने के बाद आनन-फानन में देवघर के डीसी व सीअो फाइल के साथ झारखंड हाइकोर्ट रात करीब लगभग 7.45 बजे पहुंचे.

क्या है मामला :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लखनचंद्र राय ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि मोहनपुर में उनकी 2100 वर्गफीट जमीन है. उन्होंने जमीन का एलपीसी निर्गत करने के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन एलपीसी निर्गत नहीं किया गया. वह अपनी जमीन की बिक्री करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें एलपीसी की जरूरत है.

Posted By: Sameer Oraon

Next Article

Exit mobile version