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देवघर में सरकारी बाबुओं पर लगा जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

ज्यूरी ने कई पंचायतों के जेई, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक पर जुर्माना लगाया. मनरेगा अधिनियम के तहत कनीय अभियंता, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक को 450 रुपये व भोड़ा जमुवा पंचायत में कनीय अभियंता, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक को कुल 1850 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

सोनारायठाढ़ी : मनरेगा योजना के तहत प्रखंड क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 22-23 में संचालित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के तहत गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के जरका-टू व भोड़ा जमुवा पंचायत मुख्यालय परिसर में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों पंचायत के कई गांवों के मनरेगा मजदूर, लाभुकों ने भाग लिया. जनसुनवाई कार्यक्रम में अंकेक्षण के दौरान योजनास्थल पर कई तरह की गड़बड़ी पायी गयी. योजना स्थल पर सूचना पट नहीं होना, योजना के अभिलेख में राशि भुगतान के अनुरूप मापी पुस्तिका नहीं होना, प्रखंड के मास्टर रोल बिना निर्गत किये भुगतान होना जैसी कई त्रुटियां पायी गयी, जिसको लेकर ज्यूरी सदस्यों ने संबंधित जेई, पंचायत सचिव व रोजगार सेवकों पर जुर्माना लगाया गया. जरका-टू पंचायत में मनरेगा अधिनियम के तहत कनीय अभियंता, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक को 450 रुपये व भोड़ा जमुवा पंचायत में कनीय अभियंता, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक को कुल 1850 रुपये का जुर्माना लगाया गया. प्रखंड के जरका-टू पंचायत में 11 व भोड़ाजमुवा पंचायत में 34 योजनाओं में गड़बड़ी पकड़ी गयी. मौके पर ज्यूरी सदस्य विपिन कुमार सिंह, अभिषेक आनंद, नजाबुल अंसारी, भोला मिर्धा, रूपा कुमारी, अतिमा बीबी, जलालुद्दीन अंसारी, अंकेक्षक दीपेश राउत, उमेश टुडू, रामू यादव, सुचिता मंडल, आशा हांसदा ने किया . मौके पर पंचायत की मुखिया प्रेमलता देवी, खुर्शीद अंसारी, समाजसेवी हाजी अख्तर हुसैन, जगरनाथ तिवारी, मुकेश चौधरी, शंभू चौधरी, मनोज मिर्धा, कलीम अंसारी, कमरुल अंसारी, सदाम अंसारी, समेत दर्जनों लोग मौजूद थे.


मुखिया, जेइ, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक पर हुई कार्रवाई

देवघर : पालोजोरी प्रखंड के सगरजोर पंचायत में गुरुवार को मनरेगा की जनसुनवाई हुई. सामाजिक अंकेक्षण में मनरेगा योजनाओं में मिली खमियों के कारण मुखिया, जेई, पंचायत सचिव व रोजगार सेवक पर 6820 रुपये का अर्थ दंड लगाया गया. जनसुनवाई में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में मनरेगा योजनाओं से जुड़े 19 मुद्दों को ज्यूरी सदस्यों के बीच रखा गया, जिसमें कार्य से अधिक निकासी, योजना का कार्य धरातल पर नहीं होना, कार्य अधूरे रहना, संचिका में एमबी नहीं होना, तीन चरण का फोटो नहीं होना, योजना स्थल पर सूचना बोर्ड नहीं रहना जैसे मामले सामने आये थे. ज्यूरी सदस्यों ने योजनाओं में मिली अनियमितता के लिए मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक व जेई पर कुल 6820 रुपये का अर्थ दंड लगाया, साथ ही सभी योजनाओं को जल्द पूर्ण करने को कहा. जनसुनवाई में मुख्य रूप से अजरूद्दीन अंसारी, समीम अंसारी, मनरेगा मजदूर, रवीना खातून, समिति सदस्य सोलेहा बीबी, एसएचजी प्रतिनिधि राजेंद्र मुर्मू, प्रधान सहित सोशल ऑडिट के टीम लीडर बीआरपी चंदन कुमार राय, बीआरपी हरिपद पूजहर, नरेश रवानी, पंचायत के मुखिया सोयेब अंसारी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, वार्ड सदस्य सहित काफी संख्या में ग्रामीण थे.

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