भारत के चुनाव आयोग ने देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने का आदेश दिया है. आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर 15 दिनों के अंदर आरोप पत्र गठित करते हुए उपायुक्त पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि आयोग की सहमति के बिना श्री भजंत्री को भविष्य में चुनाव से संबंधित किसी तरह के कार्य में नहीं लगाया जायेगा.
चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री को गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दूबे पर एक ही दिन में पांच थानों में एफआइआर दर्ज कराने के मामले में दोषी माना है. पूर्व में आयोग ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए श्री भजयंत्री से पूछा था कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोड्डा सांसद पर छह महीने की देरी से क्यों एफआरआइ दर्ज कराया गया.
प्रखंड विकास पदाधिकारी को किस आधार पर केस दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था. आयोग ने यह भी पूछा था कि जिन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू नहीं थी, उस क्षेत्र के थानों में किस परिस्थिति में मामला दर्ज कराया गया. एफआइआर दर्ज कराने की सूचना आयोग को क्यों नहीं दी गयी. श्री भजंत्री द्वारा भेजे गये जवाब को असंतोषजनक मानते हुए उन पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है.
Posted by : Sameer Oraon