किशोरी मिलन समारोह में बाल विवाह रोकथाम को किया जागरूक
मधुपुर के पसिया स्थित बुलाहट संस्था परिसर में आयोजन
मधुपुर. प्रखंड के पसिया स्थित बुलाहट संस्था परिसर में रविवार को किशोरी मिलन समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर बाल विवाह पर विचार गोष्ठी आयोजित कर बाल विवाह रोकथाम को लेकर किशोरियों को जागरूक किया गया. वहीं, संस्था के सचिव बेरनादेत तिर्की ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू किया था. इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है. उन्होंने कहा कि जब-तक लड़की 18 साल की नहीं होती है तब तक शादी नहीं करना चाहिए. लड़का जब-तक 21 साल का ना हो तो शादी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने अभिभावकों से कहा कि लड़कियों को भरपूर पढ़ाना है. क्योंकि लड़की पढे़गी तो परिवार एवं समाज को शिक्षित करेगी. पुष्पा ने कहा कि लड़की घर की लक्ष्मी होती है. इसीलिए ससुराल जाने से पहले लड़की को शिक्षित एवं परिपक्व होना जरूरी है. इसके अलावा बबीता, अविनाशी, साक्षी, कृपा आदि ने भी अपना विचार रखा. वहीं, किशोरियों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता में म्यूजिकल चेयर में प्रथम तन्नु परवीन, द्वितीय खुशबू कुमारी, तृतीय हसीना खातून रही. मेमोरी टेस्ट में प्रथम चंदा कुमारी, द्वितीय खुशी खातून, तृतीय खुशबू कुमारी रही. सफल प्रतिभागियों को अतिथि सनाउल अंसारी के द्वारा पुरस्कृत किया गया. मौके पर प्रभु जॉन, अनीता, सृष्टि, नंदिनी, अविनाशी, पुष्पा, जयवंत, जोना मरांडी, विकास, प्रकाश आदि मौजूद थे.
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