चेक बाउंस केस में पाया दोषी, एक साल की सजा
चेक बाउंस के केस में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आकाश कुमार जजवाड़े को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी है.
विधि संवाददाता, देवघर.
न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत द्वारा चेक बाउंस के केस में फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने इस मामले के नामजद आरोपी आकाश कुमार जजवाड़े को दोषी पाकर एक साल की सजा सुनायी है और पीड़ित पक्ष को मुआवजे के तौर पर 3.30 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है. दोषी करार दिया गया अभियुक्त आकाश कुमार जजवाड़े नगर थाना क्षेत्र के हरिनारायण मुखर्जी रोड देवघर का रहने वाला है. यह मुकदमा शिवपुरी विलासी टाउन निवासी बुद्धिनाथ ठाकुर ने कोर्ट में 4 दिसंबर 2020 को दर्ज कराया था. दर्ज मुकदमे के अनुसार परिवादी की सेनेटरी की दुकान है, जहां से आरोपी ने सात लाख रुपये के सामान लिये थे. परिवादी ने जब पैसों की मांग की तो आरोपी ने दो अलग-अलग चेक दिये. एक चेक तीन लाख रुपये का अपने नाम से तथा दूसरा अपनी मां के नाम का चार लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया. परिवादी ने प्लीडर नोटिस दिया, लेकिन पैसे नहीं लौटाये. इस संबंध में परिवादी ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया, जिसमें आरोपी द्वारा निर्गत चेक बाउंस का दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनायी एवं 3.30 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है