Deoghar News : पत्नी को मारपीट कर घर से निकालने के दोषी को एक साल की सजा
न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत द्वारा जीआर केस की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात आरोपी पति मुकेश कुमार जायसवाल को दहेज प्रताड़ना का दोषी करार दिया गया और इसे एक साल की सजा सुनाई गयी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत द्वारा जीआर केस की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात आरोपी पति मुकेश कुमार जायसवाल को दहेज प्रताड़ना का दोषी करार दिया गया और इसे एक साल की सजा सुनाई गयी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि सूचक पूनम देवी को देय होगी. यह राशि नहीं देने पर अलग से एक माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. इसी केस में अन्य दो आरोपी रामजी जायसवाल एवं रीता जायसवाल को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आरोपी गोड्डा जिले के महगामा के रहने वाले हैं. इन सभी आरोपियाें के विरुद्ध मोहनपुर थाना में 12 जनवरी 2020 को पूनम देवी के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दहेज में एक लाख रुपये की मांग की गयी थी, जिसे नहीं देने पर मारपीट कर घर से निकाल देने का आरोप लगाया गया था.मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से तीन गवाही दी गयी और पति को दोष सिद्ध करने में कामयाब रहा. अन्य दो आरोपियों को राहत मिल गयी.हाइलाट्स दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी गलाया दो अन्य आरोपी को मिला संदेह का लाभ, हुआ रिहा
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