Deoghar News : दहेज प्रताड़ना के दोषी पति को ढाई वर्ष की सजा
कोर्ट से मो फिरोज आलम को दहेज प्रताड़ना का दोषी करार दिया गया एवं ढाई साल की सजा सुनायी गयी.
विधि संवाददाता, देवघर न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत में कंप्लेंट केस की सुनवाई पूरी की गयी, जिसमें परिवादी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. पश्चात पति मो फिरोज आलम को दहेज प्रताड़ना का दोषी करार दिया गया एवं ढाई साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही इसे पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक माह की कैद की सजा काटनी होगी. इसी मामले के अन्य पांच आरोपियों नाफिल मियां, मुस्तकेना बीवी, निजाम अंसारी, सद्दाम अंसारी एवं जियाउल अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आरोपी मधुपुर बाजार के रहने वाले हैं. इन आरोपियों के विरुद्ध बेबी बानू ने कोर्ट में केस की थी, जिसमें दहेज के चलते प्रताड़ित करने एवं मारपीट करने का आरोप लगाया गया था. यह मुकदमा वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था. ट्रायल के दौरान परिवादिनी की ओर से चार गवाही दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. इस मामले में छह साल बाद फैसला आया. हाइलाइट्स – न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी के कोर्ट से आया फैसला -पांच आरोपियों को मिला संदेह का लाभ, हुए रिहा.
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