नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने 14 साल की सुनायी सश्रम सजा
दुष्कर्म के एक मामले में एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने युवक को 14 साल की सश्रम सजा सुनायी है. वहीं कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे तीन सह स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल रहे पॉक्सो केस की सुनवाई पूरी की गयी, जिसके बाद नामजद संजय मिर्धा को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाकर 14 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. यह राशि इस वाद की पीड़िता को देय होगी. जुर्माना की राशि का भुगतान अगर सजायाफ्ता नहीं करता है तो अलग से एक साल कैद की सजा काटनी होगी. सजा पाने वाले सारवां थाना के असुरबंधा गांव का रहने वाला है. मालूम हो कि यह मुकदमा सारवां थाना में 21 अक्तूबर 2021 को घटी घटना को लेकर 25 अक्तूबर 2021 को दर्ज किया गया था. पीड़िता के पिता के बयान पर सारवां थाना में एफआइआर दर्ज हुआ था, जिसमें अभियोजन पक्ष से आठ लोगाें ने घटना की समर्थन में कोर्ट में गवाही दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप कुमार अकेला ने पक्ष रखा.
क्या था पूरा मामला
दर्ज मुकदमा के अनुसार सारवां थाना क्षेत्र के असुरबंधा गांव निवासी संजय मिर्धा ने शादी की नीयत से सूचक की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना के चार दिन बाद पिता ने सारवां थाना में केस दर्ज कराया था, जिसमें उपरोक्त दोषी को नामजद किया गया था. पीड़िता का बयान न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत हुआ था, जिसमें घटना की पुष्टि की गयी थी. केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने सभी बिंदुओं पर अनुसंधान करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद केस का स्पीडी ट्रायल चला व अपहरण की धारा 364 व दुष्कर्म की धारा 376 (1) में दोषी करार दिया गया व उपरोक्त सजा दी गयी. वहीं जुर्माना भी लगाया गया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
शादी की नीयत से 21 अक्तूबर 2021 को नाबालिग का किया था अपहरण.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है