पीडीजे कोर्ट से गैर-इरादतन हत्यारोपी होटल संचालक की जमानत अर्जी खारिज
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत द्वारा गैर इरादतन हत्या मामले के आरोपी प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश कुमार दास को राहत नहीं दी गयी.
विधि संवाददाता, देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत द्वारा गैर इरादतन हत्या मामले के आरोपी प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश कुमार दास को राहत नहीं दी गयी. जमुई जिला अंतर्गत सोनो थाना क्षेत्र के हरवापहाड़ी निवासी उक्त आरोपी के विरुद्ध नगर थाना में बीएनएस-2023 की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज है. यह मामला चंपारण जिले के ममौलिया गांव के रहने वाले हरिमाधव पांडेय के बयान पर दर्ज हुआ है, जिसमें बाबा मंदिर के पास स्थित होटल लग्जरी हेवन के लिफ्ट में गिरने से सूचक की पत्नी की मौत के बाद होटल संचालक पर प्रकाश पर गैर-इरादत आरोप लगाया गया था. दर्ज एफआइआर के अनुसार, श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उक्त होटल में हरिमाधव पांडेय की पत्नी मीरा पांडेय के साथ किराये पर कमरा लेकर ऊपरी मंजिल पर ठहरे थे. सात अगस्त की शाम को बाजार जाने के लिए दोनों तैयार हुए. पत्नी मीरा पांडेय लिफ्ट में चढ़ने के लिए गयी, तो उसका दरवाजा खुला था. इसी क्रम में मीरा देवी लिफ्ट में गिरकर नीचे ग्रांउड फ्लोर तक आ गयी और उनकी मौत हो गयी. इस मामले में आरोपी नौ अगस्त 2024 से जेल में है. आरोपी की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान अभियाेजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी. साथ ही केस डायरी के तथ्यों का अवलोकन किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. —————————————————————————- सात अगस्त को बाबा मंदिर के पास होटल लग्जरी हेवन में लिफ्ट में गिरने से चंपारण की महिला श्रद्धालु की हो गयी थी मौत मृतका के पति हरिमाधव पांडेय ने जमुई निवासी होटल संचालक पर दर्ज करायी थी गैर-इरादतन हत्या की प्राथमिकी
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है