देवघर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत शादी समारोह या अन्य उत्सवों में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया, तो त्वरित कार्रवाई होगी और सभी यंत्र जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उक्त निर्देश एसडीओ सागरी बराल ने जारी की है. उन्होंने देवघर अनुमंडल के सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया कि पीसीआर वाहन से इसकी सतत निगरानी रखें व रात्रि 10 बजे के बाद यदि डीजे का संचालन पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई करें और अनुमंडल कार्यालय, देवघर को प्रतिवेदन दें.
सभी विवाह भवन व बैंक्वेट हॉल के संचालकों को नोटिस जारी
एसडीओ ने कहा कि देवघर में जितने भी विवाह भवन व बैंक्वेट हॉल हैं, वहां शादी समारोह एवं अन्य उत्सवों के दौरान रात्रि 10 बजे के बाद भी काफी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है, जिससे आमजनों, मुहल्लेवासियों, अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा बीमार व वृद्ध व्यक्तियों को काफी कठिनाई हो रही है. यही नहीं ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है. एसडीओ ने नोटिस जारी करते हुए सभी सभी विवाह भवन व बैंक्वेट हॉल एवं डीजे संचालकों को आदेश दिया है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में डीजे का संचालन नहीं करेंगे. यदि ऐसा पाया गया, तो सभी के विरुद्ध भादवि की धारा-133 के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे व उसके यंत्रों को जब्त कर लिया जायेगा. एसडीओ ने यह भी आदेश दिया है कि विवाह भवन व बैंक्वेट हॉल संचालक अपने यहां होने वाले उत्सवों के मद्देनजर सभी डीजे संचालकों का मोबाइल नंबर एवं उनका लाइसेंस तीन दिनों के अंदर अनुमंडल न्यायालय को उपलब्ध करायें.