देवघर अंचल अंतर्गत कुंडा मौजा की एक जमीन की गलत तरीके से म्यूटेशन करने के आरोप में पूर्व सीओ शेखर चंद्र वर्मा सहित तत्कालीन सीआई रमणकांत पाठक व तत्कालीन राजस्व कर्मचारी बलदेव पंडित पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. तीनों पर धोखाधड़ी के आरोप में वर्तमान सीओ मोतीलाल हेंब्रम के निर्देश पर हल्का संख्या 11 के राजस्व उपनिरीक्षक फ्रांसिस किस्कू ने कुंडा थाने में आवेदन दिया है. जिक्र है कि, कुंडा मौजा की गैर-मजरुआ परती कदीम जमीन के अंश को रैयती बताकर उस जमीन की म्यूटेशन करते हुए पंजी-2 में दर्ज कर दिया गया. आवेदन में कहा गया है कि, आरोपितों ने मौजा कुंडा थाना संख्या 409 होल्डिंग संख्या 29 अंश दाग संख्या 616 सब प्लॉट संख्या 1 रकवा 5040 वर्गफीट रैयत अभय प्रसाद देव (पिता स्व सुरेंद्र प्रसाद देव) का नाम ऑफलाइन पंजी-2 में दर्ज है.
पंजी-2 के प्राधिकार कॉलम में अंचल अधिकारी, देवघर के नामांतरण वाद संख्या 139/195-96 आदेश दिनांक 19 सितंबर 1995 दर्ज है, जबकि खतियान के अनुसार, प्लॉट संख्या 616 कुल रकवा 1.25 एकड़ परती कदीम किस्म का गैरमजरुआ खाता संख्या 48 का प्लाॅट है. थाना प्रभारी से राजस्व उपनिरीक्षक फ्रांसिस किस्कू ने इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया. प्राथमिकी के आवेदन के साथ उन्होंने सीओ का आदेश सहित अन्य कागजातों को संलग्न कर थाने में दिया.
जानकारी के मुताबिक, रैयत अभय प्रसाद देव ने जब उक्त जमीन की एलपीसी के लिए आवेदन दिया, तब इस मामले का खुलासा हुआ. एलपीसी के लिए सीओ ने राजस्व उपनिरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की. जांच प्रतिवेदन में राजस्व उपनिरीक्षक ने बताया कि, पंजी-2 के अनुसार रैयत अभय प्रसाद देव का नाम दर्ज है. वहीं, लगान भुगतान ऑफलाइन पंजी 2 में 94-95, 95-96 का एक रसीद संख्या दर्शाया गया है.
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जांच रिपोर्ट में राजस्व उपनिरीक्षक ने यह भी जिक्र किया है कि खतियान के अनुसार प्लॉट संख्या 616 रकवा 1.25 एकड़ परती कदीम किस्म की गैरमजरुआ जमीन खाता संख्या 48 का प्लॉट है. साथ ही आवेदक द्वारा संलग्न दलील संख्या 1813 दिनांत 20 जून 1995 खाता संख्या 29 प्लॉट संख्या 616 सब प्लॉट 1 दर्ज है. खतियान के अनुसार, सेटलमेंट प्लॉट संख्या 616 किस्म परती कदीम गैरमजरुआ खाता संख्या 48 का प्लॉट है. इसके बाद ही सीओ ने 28 जून को राजस्व उपनिरीक्षक फ्रांसिस किस्कू को कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया.