Lok Sabha Election 2024: देवघर-लोकसभा चुनाव-2024 की तारीख की घोषणा होते ही देवघर जिले में 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर, मधुपुर के अलावा इसी लोस क्षेत्र के दुमका जिले के जरमुंडी विधानसभा इलाके में एक जून को वोट डाले जायेंगे. इस तिथि को गोड्डा और दुमका लोकसभा अंतर्गत देवघर जिले के 10 लाख 99 हजार 410 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. यह संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नये नामों को जोड़ने का काम अभी जारी है. उक्त जानकारी शनिवार को समाहरणालय सभा कक्ष में प्रेस कांफ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी विशाल सागर ने दी. उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सातवें चरण में गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में गजट का प्रकाशन सात मई को होगा. 14 मई तक नामांकन फाइल किया जा सकेगा. 15 मई को स्क्रूटनी होगी तथा नाम वापसी की तिथि 17 मई है. एक जून को वोटिंग और चार जून को काउंटिंग होगी.
सभी चेकपोस्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि लोक सभा आम चुनाव संपन्न कराने के लिए पूर्व में ही सभी कोषांगों का गठन कर प्रत्येक कोषांग के लिए प्रभारी पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है. लोकसभा चुनाव के दौरान दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को पूर्व की तरह सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी. साथ ही जिले के सभी चेकपोस्टों पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किये गये हैं. वहीं दुमका लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 14-सारठ, गोड्डा लोकसभा अंतर्गत 13-मधुपुर व 15-देवघर विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन सहायक निर्वाची पदाधिकारी के अलावा 5,976 पोलिंग पर्सन, एफएसटी के लिए 33, एसएसटी के लिए 39 व वीडियो सर्विलांस के लिए 12 टीमों को तैनात किया गया है.
डीसी ने की मीडिया से अपील
प्रेस कांफ्रेंस में डीसी ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू हो, इसमें मीडिया की भूमिका अहम है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है. पोलिंग पार्टी का गठन भी रैंडमाइजेशन से होगा. निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली गयी है.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असामाजिक तत्वों पर रहेगी विशेष नजर
उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर के अलावा 107, 110 के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है. सीमावर्ती इलाकों में विशेष गश्ती व विशेष अभियान चलेगा. सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ वेब कास्टिंग की व्यवस्था रहेगी.
राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस व सभा करने के लिए लेनी होगी अनुमति
प्रेस कांफ्रेंस में डीसी ने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद अब किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले अनुमति लेनी होगी. साथ ही अनुमति के बिना किसी की जमीन, घर, परिसर की दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगाये जा सकेंगे. वहीं मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी, वोटरों को शराब या पैसे बांटने पर पैनी निगाह रहेगी. प्रेस कांफ्रेंस में डीडीसी नवीन कुमार, निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी देवघर सागरी बराल और मधुपुर के आशीष अग्रवाल, उपनिर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार, डीपीआरओ, एपीआरओ, विभिन्न संस्थानों के मीडिया प्रतिनिधि मौजूद थे.