देवघर: एडीजे प्रथम संजय कुमार चौधरी की अदालत द्वारा जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया गया. इस मामले में दोषी पाये गये पांच अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त रंजन कुमार यादव उर्फ डोमन यादव को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. उसे 28,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर अलग से आठ माह की सश्रम कैद की सजा काटनी होगी.
अदालत ने सुनायी सजा
अन्य चार अभियुक्तों छेदू यादव उर्फ छेदू महतो, अजय यादव, चंदन कुमार यादव एवं संजय यादव को 4-4 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. इन चारों अभियुक्तों को 13,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह रकम नहीं देने पर अलग से छह माह तक जेल की सजा काटनी होगी. सभी अभियुक्त रिखिया थाना के पुनसिया गांव के रहने वाले हैं. अदालत ने इस मामले के सूचक मानिक मोहली को विक्टिम कंपनसेशन के तहत 50 हजार रुपये मुहैया कराने का भी आदेश दिया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने छह लोगों की गवाही दिलायी और दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
क्या था मामला
रिखिया थाना क्षेत्र के पुनसिया गांव में 26 जनवरी 2021 को यह घटना घटी थी. दर्ज मुकदमे के अनुसार सूचक के साथ आरोपियों ने मोबाइल को लेकर झंझट हुआ था. इसमें घातक हथियार से आरोपियों ने मानिक मोहली पर वार किया था, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. रिखिया थाने में दर्ज मुकदमे में रंजन कुमार यादव और उनके चारों बेटों को आरोपी बनाया गया था. केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद केस को सेशन ट्रायल ने उक्त अदालत में भेजा गया, जहां पर उपरोक्त सजा सुनायी गयी और जुर्माना भी लगाया गया.
जिन्हें मिली सजा
– रंजन कुमार यादव उर्फ छेदू महतो
-अजय यादव
-छेदू यादव उर्फ छेदू महतो
-चंदन कुमार यादव
-संजय यादव, सभी निवासी पुनसिया, रिखिया, देवघर