बीएच सीरीज का नंबर पाने में रुचि नहीं, विभाग को मिले मात्र एक आवेदन
देवघर जिले में परिवहन विभाग में इस सीरीज की शुरुआत हुए 15 दिन गुजर चुके हैं. लेकिन अबतक विभाग को बीएच सीरीज के नंबर का रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र एक आवेदन प्राप्त हुआ है.
संवाददाता, देवघर. भारत सरकार के सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए बीएच सीरीज का एक यूनिवर्सल नंबर की शुरुआत की है. इस सीरीज के वाहनों को पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र में चलाने के अनुमति है. यह उन लोगों के लिए सुविधाजनक है, जो नौकरीपेशा हैं या जो अपने वाहनों से अक्सर दूसरे राज्य आते-जाते रहते हैं. नौकरीपेशा लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर अपनी गाड़ियों का उस राज्य में ट्रांसफर कराने के लिए विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है, ऐसे में यह पहल उनके लिए काफी लाभकारी है. देवघर जिले में परिवहन विभाग में इस सीरीज की शुरुआत हुए 15 दिन गुजर चुके हैं. लेकिन अबतक विभाग को बीएच सीरीज के नंबर का रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र एक आवेदन प्राप्त हुआ है. जानकारी के अनुसार, जागरुकता व प्रचार-प्रसार की कमी की वजह से वाहन मालिकों को इस योजना का पता नहीं चल पा रहा है.
2021 में हुई थी लांचिंग, 15 दिन पहले देवघर में शुरुआत
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा 2021 में इस नियम को लांच किया था. इस नंबर प्लेट को लाने का उद्देश्य जिसमें स्थानांतरण होने वाले कार्य प्रतिभागियों के लिए वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना है. बीएच प्लेट 14 साल के लिए रोड टैक्स के लिए वैध है. 10 लाख रुपये से अधिक की कारों के लिए टैक्स आठ फीसदी, 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये से अधिक की कारों के लिए 10 फीसदी और 20 लाख रुपये से अधिक की कारों के लिए 12 फीसदी है.
क्या कहते हैं डीटीओ
बीएच नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. अभी तक विभाग में इसके लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है. पेपर की जांच की जा रही है. जांच के बाद निबंधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी.
अमर जॉन आईंद ,डीटीओ ,देवघर…………………………………………….
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है