संवाददाता, देवघर : देवघर शहरी क्षेत्र में पुराने मकानों के लगातार गिरने की घटना को नगर निगम ने गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि निगम क्षेत्र में रहनेवाले लोगों को अब अपने मकानों के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कराने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी. गुरुवार को उप नगर आयुक्त सागरी बराल ने निगम सभागार में निगम की टीम के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण करने के लिए सभी मकान मालिकों को काम शुरू करने से पहले निगम कार्यालय में आवेदन देना होगा. निगम से जेइ व एइ जाकर मकान की स्थिति का अवलोकन करेंगे. उसके बाद गाइडलाइन जारी करेंगे. उनके अनुसार जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण या मरम्मत कार्य करना होगा. बैठक में शहरी क्षेत्र में सेलेबुल, ननसेलेबुल व लखराज आदि किसी भी प्रकृति की जमीन में मकान बनवाने के लिए नगर निगम से नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया है. बिना नक्शा पास के मकान बनवाने की सूचना मिली, तो मकान मालिक पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. उनसे नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. बैठक में सिटी मैनेजर प्रकाश मिश्रा, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता मौजूद थे. हाइलाइट्स – उप नगर आयुक्त ने नगर निगम में की बैठक -सेलेबुल, ननसेलेबुल व लखराज आदि हर प्रकृति की जमीन में मकान बनवाने के लिए कराना होगा नक्शा पास
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