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दिवाली में दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस जिले में लागू किये कड़े नियम

देवघर के लोगों को इस बार दिवाली और छठ में सिर्फ दो घंटे पटाखे फोड़ सकेंगे. झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आतिशबाजी के लिए कड़े नियम लागू किये हैं.

Deoghar News : दीपावली, छठ पर्व और गुरु पर्व के दौरान अब केवल दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति होगी. क्रिसमस और नये साल के जश्न के लिए समय सीमा और भी कम कर दी गयी है, जिसमें मात्र 35 मिनट तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी. देवघर डीसी विशाल सागर ने यह जानकारी जिलेवासियों को दी.

प्रदूषण को कम करना सबकी जिम्मेवारी : देवघर डीसी

डीसी विशाल सागर ने कहा है झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बार आतिशबाजी को लेकर कड़े नियम लागू किये हैं. नियमों का सख्ती से अनुपालन करवा कर हर जिले में प्रदूषण के खतरे को कम करना सबकी जिम्मेवारी है. इसलिए लोगों से अपील है कि दीपावली और गुरु पर्व पर रात आठ से 10 बजे तक और छठ के दिन सुबह छह से आठ बजे तक ही आतिशबाजी करें. वहीं क्रिसमस और नये साल के जश्न के लिए रात को मात्र 35 मिनट ही आतिशबाजी करें और अपने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दें. नये साल की पूर्व संध्या पर उन्हें रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक की अनुमति है.

झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों को रखा जाए सीक्रेट

डीसी ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने भी बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि शोर से जुड़ी शिकायतों को गोपनीय रखा जाये. केवल 125 डेसिबल से कम ध्वनि क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी. इसके अलावा, निर्धारित साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के तहत नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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