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Deoghar news : बाल विवाह की रोकथाम को लेकर किशोरियों को किया जागरूक, दिया प्रशिक्षण

मारगोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के पदानियां पंचायत भवन में किशोरियों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बाल विवाह की रोकथाम को लेकर किशोरियों को जागरूक किया.

मारगोमुंडा . प्रखंड क्षेत्र के पदानियां पंचायत भवन में आश्रय व जीएफएफ के संयुक्त तत्वावधान में किशोरी समूह के किशोरियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में संस्था की सचिव दीपा कुमारी ने किशोरियों को बाल विवाह न करने व यौन प्रजजन समेत स्वास्थ्य विषय संबंधी अन्य जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जैसे बच्चों का विकास होता है. उसी समय से बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास होने लगता है ओर उसी समय से बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए. कहा कि बाल विवाह भी नहीं होना चाहिए. बाल विवाह 18 वर्ष से कम उम्र पर शादी को ही बाल विवाह कहते हैं. उसी तरह लड़कों की शादी 21 वर्ष से कम उम्र पर शादी को बाल विवाह कहते हैं. अगर कोई भी बाल विवाह करता है या कराता है तो उसे दो साल कि सज़ा या एक लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए गांव में अगर कोई बाल विवाह होता है तो इसकी सूचना 1098/112 नंबर पर फोन कर दे सकते हैं. इस प्रशिक्षण में पंदनिया, रामपुर के किशोरी समूह के 30 किशोरियों भाग लिया. मौके पर मुस्कान प्रवीण, तमन्ना प्रवीण, दिलीप कुमार यादव आदि मौजूद थे.

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