Deoghar news: स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जारी झारखंड सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) सेवा शर्त नियमावली-2021 के तहत प्राथमिक सहायक अध्यापक (कक्षा एक से पांच के लिए नियुक्त) पंचायतों के अधीन होंगे. इनका प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार पंचायत होगी तथा पंचायतस्तरीय प्राधिकार के अध्यक्ष मुखिया होंगे. वहीं, उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक (कक्षा छह से आठ के लिए नियुक्त) का प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार प्रखंड शिक्षा समिति होगी, जिसके अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख होंगे.
डीइओ वीणा कुमारी ने एक सप्ताह के अंदर पारा शिक्षकों के लिये पंचायत व प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार गठन कराने का आदेश जारी की है. साथ ही गठन संबंधी रिपोर्ट अपने समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है. प्रखंड शिक्षा समिति में एक पारा शिक्षक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना है. प्रखंड स्तरीय कमेटी में प्रमुख अध्यक्ष, बीडीओ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष पुरुष होंगे तो पंचायत समिति शिक्षा समिति द्वारा एक महिला सदस्य होंगे. अनुसूचित जाति, जनजाति के एक प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी सदस्य होंगे. बीइइओ व क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी भी सदस्य होंगे. पंचायत स्तर पर मुखिया अध्यक्ष, पुरुष अध्यक्ष होने पर पंचायत शिक्षा समिति के चयनित एक महिला सदस्य, पंचायत समिति का वह सदस्य जिसके क्षेत्र का अधिकांश भाग उस पंचायत में पड़ता हो, पंचायत व उसके निकट के हाइस्कूल व प्लस-2 स्कूल के डीइओ सह डीपीओ द्वारा मनोनीत एक शिक्षक सदस्य, ग्राम पंचायत के सचिव व बीइइओ सदस्य सचिव होंगे. सात दिनों में प्रक्रिया पूरी कर बीइइओ को सभी प्रखंडों व पंचायतों में उक्त कमेटी गठन पूरा कराते हुए सूची उपलब्ब्ध कराने को कहा गया है.
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सात दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का बीइइओ को दिया गया निर्देश
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सभी प्रखंडों व पंचायतों में कमेटी गठन कर सूची उपलब्ध करायेंगे
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डीइओ द्वारा मनोनीत एक शिक्षक सदस्य व बीइइओ होंगे सदस्य सचिव