Deoghar News : वाहन निबंधन के बैकलॉग की राज्य से मांगी गयी रिपोर्ट
जिले में वाहनों के निबंधन तथा ड्राइविंग लाइसेंस के बैकलॉग को लेकर भारत सरकार ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है. इस आदेश के आलोक में राज्य के परिवहन संयुक्त आयुक्त प्रवीण प्रकाश ने सभी जिले के परिवहन पदाधिकारी को पत्र जारी कर इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है.
संवाददाता, देवघर : जिले में वाहनों के निबंधन तथा ड्राइविंग लाइसेंस के बैकलॉग को लेकर भारत सरकार ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है. इस आदेश के आलोक में राज्य के परिवहन संयुक्त आयुक्त प्रवीण प्रकाश ने सभी जिले के परिवहन पदाधिकारी को पत्र जारी कर इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है. इसमें जिक्र करते हुए कहा है कि किसी भी हाल में बीएस फोर वाले वाहन का बैकलॉग हो अपडेट करने की अनुमति नहीं होगी. चेसिस नंबर और इंजन वाले अपंजीकृत वाहनों के लिए कोई बैकलॉग प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जायेगी. राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वाहन पर माइग्रेट किये जाने की तिथि को या उसके बाद पंजीकृत वाहनों के लिए कोई बैकलॉग प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी. पंजीकरण प्राधिकारी के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों की स्कैन की गयी प्रतियां वाहन पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी, जिसमें फॉर्म 21 डीलर एवं निर्माता द्वारा जारी बिक्री पत्र, फॉर्म 22 निर्माता द्वारा जारी सड़क योग्यता प्रमाण पत्र, निर्माता तथा डीलर का चालान और पहले पंजीकरण के समय प्रस्तुत बीमा प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में सभी जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा बैकलॉग के लिए अनुशंसा पत्र प्रेषित की जा रही है. इस कम में यह स्पष्ट करना है कि बैकलॉग के लिए अनुशंसा पत्र के साथ संबंधित वाहन का पंजी से मिलान करते हुए तथा सत्यापित आरसी, इनवाॅइस व पंजी की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाये. भविष्य में अनुशंसित किसी भी मामले में यदि त्रुटि तथा गड़बड़ी पायी जाती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी की होगी. साफ तौर पर कहा गया है कि बैकलॉग का अपडेट उसी वाहनों का होगा, जिनके सारे दस्तावेज उपलब्ध हो तथा किसी कारण ऑनलाइन अपडेट नहीं हो पाया है. सभी को अपडेट कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.
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