देवघर जिले के 600 कॉमर्शियल ट्रैक्टरों के मालिक ट्रेलर के लिए वर्षों से रोड टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. इस कारण उन पर परिवहन विभाग का करीब एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. ट्रेलर मालिक अगर 15 दिनों में बकाया टैक्स जमा नहीं करेंगे, तो उन्हें कुर्की जब्ती की कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है. देवघर परिवहन कार्यालय द्वारा बकायेदार ट्रेलर मालिकों की सूची तैयार कर विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है. रोड टैक्स जमा नहीं करने का यह मामला ऑडिट टीम द्वारा पकड़ा गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, बकायेदारों की सूची में सबसे अधिक वर्ष 2014 के ट्रेलर मालिक हैं. इसके अलावा वर्ष 2015, 2016, 2017, 2018 के भी ट्रेलर मालिकों का नाम इस सूची में है. प्राय: सभी ट्रेलरों का फिटनेस भी समाप्त हो गया है. अब इन ट्रेलर मालिकों को पेनाल्टी सहित बकाया रोड टैक्स जमा करना होगा. एक ट्रेलर का वन टाइम टैक्स पांच हजार रुपये है तथा दो सौ फीसदी तक पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. इस हिसाब से एक ट्रैक्टर को औसतन करीब 15 हजार रुपये जमा करना होगा. वहीं 600 ट्रेलरों का बकाया एक करोड़ रुपये के करीब पहुंच जायेगा. बकायेदारों को परिवहन पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि बकाया कर सहित अतिरिक्त कर व पेनाल्टी की राशि एक पखवारे के अंदर ई-पेमेंट के जरिये जमा करा दें, अन्यथा झारखंड मोटर वाहन कारारोपन संशोधित अधिनियम 11 के तहत जब्ती व कुर्की की कार्रवाई की जायेगी.
परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पहले झारखंड में कॉमर्शियल ट्रैक्टर ट्रेलरों का 600 रुपये तिमाही रोड टैक्स लगता था. डिफॉल्टर होने पर उनलोगों को 200 प्रतिशत तक पेनाल्टी भी चुकानी पड़ती थी. वहीं वर्ष 2018 से वन टाइम टैक्स ट्रैक्टर ट्रेलरों का पांच हजार रुपये कर दिया गया है. इसके पूर्व के बकायेदारों को एनआइसी में इनवाइस अपडेट कराना पड़ेगा. इसके बाद परिवहन कार्यालय द्वारा केलकुलेट कराकर उन्हें ई-पेमेंट के जरिये पेनाल्टी सहित अपना बकाया जमा करना होगा. परिवहन कार्यालय के अनुसार ट्रेलर के पांच मॉडल का एप्रूवल सरकार ने किया है, जो देवघर में नहीं हैं. ऐसे में वन टाइम ट्रेलरों का भी यहां रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत हो रही है.
Also Read: सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने की आयोजकों के साथ बैठक, कहा पुस्तक मेला है देवघर की पहचान